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40% शहरी महिलाओं को लगता है डर! नारी-2025 ने खोली सुरक्षा की पोल, ये शहर सबसे अनसेफ

महिला सुरक्षा पर राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट और सूचकांक, नारी 2025, ने भारत में महिलाओं की सुरक्षा के बारे में चौंकाने वाले आँकड़े उजागर किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में 40% महिलाएँ अपने शहरों में असुरक्षित महसूस करती हैं, और खराब रोशनी और सुरक्षा के अभाव के कारण रात में सुरक्षा संबंधी चिंताएँ बढ़ जाती हैं। इस अध्ययन में सभी राज्यों के 31 शहरों की 12,770 महिलाओं की राय ली गई है और महिलाओं की सुरक्षा में सुधार के लिए एक आँकड़ा-आधारित ढाँचा प्रदान किया गया है।
 

निष्कर्षों के अनुसार, रांची, श्रीनगर, कोलकाता, दिल्ली, फरीदाबाद, पटना और जयपुर को भारत में महिलाओं के लिए सबसे कम सुरक्षित शहरों के रूप में स्थान दिया गया है, जबकि कोहिमा, विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर, आइज़ोल, गंगटोक, ईटानगर और मुंबई को महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहरों में माना गया है। भारत में बड़ी संख्या में महिलाओं को सड़कों पर उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, जिसमें घूरना, छेड़खानी, अश्लील टिप्पणियाँ और शारीरिक स्पर्श शामिल हैं। इसके कारण कई छात्राएँ स्कूल छोड़ रही हैं या कामकाजी महिलाएँ अपनी नौकरी छोड़ रही हैं।
सात प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि 2024 में उन्हें उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, जिसमें 18-24 वर्ष की आयु की युवा महिलाओं में सबसे अधिक जोखिम था। इसकी तुलना में, एनसीआरबी 2022 के आँकड़े महिलाओं के खिलाफ अपराध के केवल 0.07% मामलों की रिपोर्ट करते हैं। अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे, खराब रोशनी और अकुशल सार्वजनिक परिवहन के कारण महिलाएँ सार्वजनिक स्थानों को असुरक्षित मानती हैं। यह धारणा सामाजिक दृष्टिकोण से और भी बढ़ जाती है जो अक्सर उत्पीड़न के लिए पीड़ितों को दोषी ठहराते हैं।
 

एनएआरआई 2025 की रिपोर्ट वह करती है जो आधिकारिक एनसीआरबी आँकड़े नहीं कर सकते: यह अप्रतिबंधित उत्पीड़न के “अंधेरे आंकड़े” को भरती है, महिलाओं के दैनिक अनुभवों को संदर्भ और विवरण देती है, और सुरक्षा की वास्तविकता (केवल मामलों की संख्या नहीं, बल्कि धारणा) को सीधे सामने लाती है। कई महिलाएं उत्पीड़न की घटनाओं की रिपोर्ट अधिकारियों को नहीं देतीं, क्योंकि उन्हें आगे और उत्पीड़न या सामाजिक कलंक का डर रहता है; केवल 22 प्रतिशत महिलाएं ही अपने अनुभवों की रिपोर्ट अधिकारियों को देती हैं, तथा केवल 16 प्रतिशत मामलों में ही कार्रवाई की जाती है।

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