Breaking News

Newsclick Row: दिल्ली पुलिस ने दायर किया आरोप पत्र, 3 अक्टूबर को प्रबीर पुरकायस्थ को किया गया था गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शनिवार को न्यूजपोर्टल न्यूज़क्लिक के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के प्रावधानों के तहत दर्ज मामले में अपना पहला आरोप पत्र दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि न्यूज पोर्टल को चीन समर्थक प्रचार के लिए भारी धन प्राप्त हुआ था। आरोप पत्र पटियाला हाउस कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. हरदीप कौर के समक्ष दायर किया गया है, जिसमें अनुलग्नकों के साथ लगभग 8000 पृष्ठ हैं। विशेष लोक अभियोजक अधिवक्ता अखंड प्रताप सिंह और सूरज राठी ने अदालत को बताया कि आरोप पत्र में न्यूज़क्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और पीपीके न्यूज़क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड को आरोपी के रूप में नामित किया गया है।

इसे भी पढ़ें: ‘Newsclick’ मामले में दिल्ली पुलिस शनिवार को दाखिल कर सकती है आरोपपत्र

सुनवाई के दौरान, एसपीपी अखंड प्रताप सिंह और सूरज राठी ने अदालत से अनुरोध किया कि गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) की धारा 45 और धारा 196 (राज्य के खिलाफ अपराध के लिए मुकदमा चलाने और आपराधिक साजिश रचने के लिए) के तहत प्रतिबंधों का हवाला देते हुए संज्ञान को स्थगित किया जा सकता है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के अपराध) का इंतजार है जिसे जल्द ही पूरक आरोप पत्र के रूप में दायर किया जाएगा। दलीलों पर गौर करते हुए अदालत ने संज्ञान बिंदु पर बहस के लिए 16 अप्रैल, 2024 की तारीख तय की। हाल ही में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को पिछले साल दिसंबर में चार्जशीट दाखिल करने की मोहलत दी थी. पुलिस को इस साल फरवरी में पहले दो महीने और फिर 20 दिन का एक्सटेंशन मिला।

इसे भी पढ़ें: AAP Protest| दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी, आप के प्रदर्शन के चलते जनता को मिल सकता है ट्रैफिक जाम

प्रबीर पुरकायस्थ और न्यूज़क्लिक मुख्य आरोपी हैं जबकि अमित चक्रवर्ती को मामले में सरकारी गवाह बना दिया गया है। न्यूज़क्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को इसके मानव संसाधन विभाग के प्रमुख अमित चक्रवर्ती के साथ 3 अक्टूबर 2023 को मामले में गिरफ्तार किया गया था। दोनों को यूएपीए की धारा 13, 16 के तहत कड़े प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था। 

Loading

Back
Messenger