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बलात्कार के आरोपी MLA की जमानत अर्जी खारिज, केरल कांग्रेस ने भी दिखाया बाहर का रास्ता

केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के अध्यक्ष सनी जोसेफ ने गुरुवार को कहा कि निलंबित विधायक राहुल ममकूटाथिल को उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगने और उनसे संबंधित दर्ज मामलों के बाद कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया है। तिरुवनंतपुरम के प्रधान सत्र न्यायालय ने कथित बलात्कार मामले में ममकूटाथिल की अग्रिम जमानत की याचिका भी खारिज कर दी है। पुलिस ने एक महिला की शिकायत के आधार पर विधायक राहुल ममकूटाथिल के खिलाफ यौन उत्पीड़न, शादी का झांसा देकर बलात्कार और जबरन गर्भपात का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया है।
 

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शुरुआत में नेदुमनगड वलियामाला पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई एफआईआर को बाद में नेमोम पुलिस स्टेशन स्थानांतरित कर दिया गया क्योंकि कथित घटनाएं उसके अधिकार क्षेत्र में हुई थीं। यह मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की आठ गैर-जमानती धाराओं के तहत दर्ज किया गया है, जिनमें बलात्कार के लिए धारा 64, एक ही महिला के साथ बार-बार बलात्कार करने के लिए धारा 64(2), विश्वासपात्र व्यक्ति द्वारा बलात्कार के लिए धारा 64(एफ), यह जानते हुए भी कि महिला गर्भवती है, उसके साथ बलात्कार के लिए धारा 64(एच) और एक ही महिला के साथ बार-बार बलात्कार के लिए धारा 64(एम) शामिल हैं।
 

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इसमें महिला की सहमति के बिना गर्भपात कराने के लिए बीएनएस की धारा 89, आपराधिक विश्वासघात के लिए बीएनएस 316 और आपत्तिजनक डिजिटल सामग्री के प्रसारण से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 68(ई) भी शामिल है। इन अपराधों में कुल मिलाकर दस साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। यह कार्रवाई पीड़िता द्वारा मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को दी गई लिखित शिकायत के बाद की गई है। मुख्यमंत्री द्वारा याचिका को एडीजीपी एच. वेंकटेश को भेजे जाने के बाद, आगे की कार्रवाई तय करने के लिए पुलिस मुख्यालय में एक वरिष्ठ स्तरीय बैठक बुलाई गई। एफआईआर दर्ज होने के बाद, पुलिस ने विधायक की गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

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