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CM Sukhu ने पंचायत चुनाव 30 अप्रैल से पहले कराने के अदालत के आदेश पर सवाल उठाये

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा अधिनियम लागू होने के बावजूद राज्य में पंचायत चुनाव कराने के उच्च न्यायालय के आदेश पर शुक्रवार को सवाल उठाये।
सुक्खू ने कहा, ‘‘यह सवाल हम अदालत से पूछेंगे कि क्या आपदा अधिनियम निष्प्रभावी हो गया है और उसका कोई अर्थ नहीं रह गया है।’’

यह प्रतिक्रिया उच्च न्यायालय द्वारा सरकार को पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) और नगर निकायों के चुनाव 30 अप्रैल 2026 से पहले कराने के निर्देश के तुरंत बाद आई।
मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि उच्च न्यायालय के कई फैसले मनमाने हैं और उनकी कोई स्पष्ट कानूनी व्याख्या नहीं है।

उन्होंने कहा कि मुद्दा पंचायत चुनावों का नहीं, बल्कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए आपदा अधिनियम की कानूनी व्याख्या और उसकी प्रासंगिकता का है।
मुख्यमंत्री ने कहा, “हम अदालत से स्पष्टीकरण मांगेंगे कि क्या आपदा अधिनियम की कोई प्रासंगिकता है भी? हम फैसले का अध्ययन करेंगे और उसके बाद उचित कदम उठाएंगे।”

सुक्खू ने यह भी कहा कि पहले भी शिमला और कुछ अन्य क्षेत्रों में दिसंबर और जनवरी के दौरान बर्फबारी के कारण पंचायत चुनाव नहीं कराए गए थे, जबकि निचले इलाकों में चुनाव हुए थे।

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