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West Bengal Voter List से नाम हटाने पर Supreme Court सख्त, ECI से मांगा SIR Tribunals का डिस्पोजल डेटा

सुप्रीम कोर्ट ने भारत के चुनाव आयोग (ECI) को निर्देश दिया कि वह पश्चिम बंगाल में ‘स्पेशल इंटेंसिव रिविजन’ (SIR) प्रक्रिया के दौरान वोटर लिस्ट से नाम हटाने के खिलाफ दायर अपीलों पर ट्रिब्यूनल द्वारा किए गए फैसलों का विवरण रिकॉर्ड पर रखे। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में मांग की गई थी कि वोटर लिस्ट से नाम हटाने के खिलाफ अपीलों का तेज़ी से निपटारा करने के लिए पश्चिम बंगाल के हर ब्लॉक में SIR ट्रिब्यूनल बनाए जाएं।

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह बुनियादी ढांचे और मामलों के निपटारे के लिए समय-सीमा तय करने जैसी अन्य चिंताओं पर विचार करने से पहले, मौजूदा ट्रिब्यूनल द्वारा संभाले और निपटाए जा रहे मामलों की संख्या का आकलन करना चाहता है। बेंच ने ECI से ट्रिब्यूनल के कामकाज के बारे में खास जानकारी मांगी, जिसमें अभी चल रहे ट्रिब्यूनल की संख्या, उनके काम के घंटे और निपटाई गई अपीलों की संख्या शामिल है। सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता ने अपील निपटाने के लिए एक समय-सीमा तय करने का निर्देश देने की मांग की। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि वह इस चरण में समय-सीमा तय करने की स्थिति में नहीं है।
जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने कहा, “समय-सीमा? वह हम तय नहीं कर सकते; पहले हमें ट्रिब्यूनल के फैसलों की संख्या और उनकी सही-गलत होने की जांच करने दें।

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बेंच ने संकेत दिया कि निपटान के आंकड़े उसे ट्रिब्यूनल के काम के बोझ और कामकाज का आकलन करने में मदद करेंगे, ताकि यह तय किया जा सके कि आगे और निर्देश देने की ज़रूरत है या नहीं। एक अन्य याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट विकास रंजन भट्टाचार्य ने भी ट्रिब्यूनल के लिए उपलब्ध बुनियादी ढांचे के बारे में चिंता जताई। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि बुनियादी ढांचे और कामकाज से जुड़े अन्य मुद्दों पर विचार करने से पहले वह निपटान के आंकड़ों की जांच करेगा। कार्यवाही के दौरान उन लोगों को राशन और अन्य कल्याणकारी लाभ न मिलने के बारे में भी बातें हुईं, जिनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं, जबकि ऐसे हटाने के खिलाफ उनकी अपील अभी भी लंबित है।

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इस मुद्दे पर, सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सामाजिक कल्याणकारी लाभ न देने के खिलाफ किसी भी चुनौती को कलकत्ता हाई कोर्ट में ही उठाया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा, “अगर पश्चिम बंगाल राज्य सामाजिक लाभ न देने का फैसला करता है, तो यह मामला हाई कोर्ट में जाना चाहिए। बेंच ने आगे स्पष्ट किया कि अगर याचिकाकर्ता मौजूदा कार्यवाही का दायरा बढ़ाकर सामाजिक लाभ न मिलने के मुद्दे को भी शामिल करना चाहता है, तो सही तरीका हाई कोर्ट का रुख करना होगा।

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