📰 बलिया। आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 दिसंबर दिन शनिवार को किया जाना है। जिसके व्यापक प्रचार-प्रसार और जनसहभागिता सुनिश्चित करने के लिए जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया अनिल कुमार झा ने राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व एवं उपयोगिता और कार्य पद्धति पर व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु बृहस्पतिवार को प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिसका संचालन हरीश कुमार अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया के द्वारा किया गया।
🚐 उक्त प्रचार वाहन दीवानी न्यायालय परिसर बलिया से निकलकर जिले के समस्त तहसीलों का भ्रमण करते हुए जन-जन तक राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व को बताएगा तथा जनसामान्य को यह अवगत कराएगा कि वह अपने सभी प्रकार के मामलों, जो जुर्माने से दंडनीय हों, अथवा पारिवारिक विवाद, जमीनी विवाद, बिजली के मामले, टेलीफोन बिल के मामले, टैक्स के मामले, चेक बाउंस के मामले, सुलह योग्य फौजदारी मामले, इत्यादि का पूर्व और प्रभावी समाधान प्राप्त कर सकते हैं।
📢 राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित किए गए मामलों की कोई अपील नहीं की जाती। आपके खर्चे भी कम आते हैं और समाधान का प्रभाव वैसा ही होता है जैसा न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का प्रभाव होता है। अपने मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में लगाकर, सस्ता व सुलभ न्याय प्राप्त कर सकते हैं। उक्त कार्यक्रम के दौरान न्यायालय के समस्त अपर जनपद न्यायाधीश, समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, अधिवक्तागण, कर्मचारीगण, सुरक्षाकर्मी, पैरालीगल वालेंटियर्स, वादकारीगण व अन्य लोग भी उपस्थित रहे। जनपद बलिया के समस्त जनसामान्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने मामलों की त्वरित न्याय के लिए सच्चिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दीवानी न्यायालय परिसर बलिया से संपर्क कर सकते हैं।
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