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आजम खान की पत्नी और बेटे के शस्त्र लाइसेंस निरस्त, दुरुपयोग की थी आशंका

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खां के परिवार को एक और झटका देते हुए रामपुर के जिलाधिकारी ने उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला आजम खां के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के आदेश दिए हैं। पुलिस की विपरीत रिपोर्ट के आधार पर शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। शासकीय अधिवक्ता प्रेम किशोर पांडेय ने बताया कि डॉ. फात्मा और अब्दुल्ला के खिलाफ शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की रिपोर्ट एक जनवरी 2022 को रामपुर के एसपी ने शस्त्र अधिनियम की धारा 17 के तहत जिलाधिकारी को दी थी। 

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रिपोर्ट में कहा गया था कि डॉ. फात्मा और अब्दुल्ला को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से जुड़े एक मामले में सात-सात साल कैद की सजा सुनाई गई थी। इसके अलावा अब्दुल्ला के खिलाफ 29 और डॉ. फातमा के खिलाफ 21 मामले दर्ज हैं। रिपोर्ट में कहा गया है, चूंकि दोनों के खिलाफ कई मामले लंबित हैं, इसलिए शस्त्र लाइसेंस के दुरुपयोग की संभावना है। जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में मामला दर्ज किया गया और गुण-दोष के आधार पर इसका निपटारा किया गया। दोनों के पास 0.32 बोर की रिवॉल्वर है। मोहम्मद आजम खान एक भारतीय राजनीतिज्ञ, वकील और पूर्व निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, जिन्होंने रामपुर से सांसद के रूप में कार्य किया है। वे समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं और उत्तर प्रदेश की सत्रहवीं विधानसभा के सदस्य थे।

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