बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को अभिनेता ध्रुव कुमार को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया, जिनके खिलाफ मुंबई के अंबोली पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज है। ध्रुव कर्नाटक के अभिनेता-निर्देशक अर्जुन सरजा के भतीजे हैं। जब सरजा के वकील ने पुलिस द्वारा कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने के लिए अंतरिम आदेश का अनुरोध किया, तो न्यायमूर्ति ए.एस. गडकरी और न्यायमूर्ति राजेश एस. पाटिल की पीठ ने कहा कि पहले अपनी ईमानदारी दिखाएँ, फिर हम फैसला करेंगे। पीठ ने सरजा को 3.10 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया, जो विवाद का मुख्य कारण रहा है। इस महीने की शुरुआत में धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के आरोपों में मामला दर्ज किया गया था।
निर्माता-निर्देशक राघवेंद्र हेगड़े द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अभिनेता ने एक फिल्म प्रोजेक्ट के सिलसिले में उनसे 3.10 करोड़ रुपये की ठगी की, जो कभी पूरा नहीं हुआ। 2018 से 18% ब्याज के साथ, हेगड़े ने दावा किया कि उनका कुल नुकसान अब बढ़कर 9 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। सरजा ने अधिवक्ता आशिमा मंडला, मंदाकिनी सिंह, मोहम्मद फैज़ और आर्यन कोटवाल के माध्यम से दायर याचिका में प्राथमिकी दर्ज करने को चुनौती दी। याचिका में कहा गया है कि 2018 का लेन-देन एक फिल्म बनाने के लिए था और 2019 में बेंगलुरु में एक समझौता हुआ था; हालाँकि, हेगड़े की ओर से कोई व्यावहारिक पटकथा नहीं आई।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एम.एस. श्यामसुंदर ने दलील दी कि एक फिल्म बनाने के लिए एक समझौता हुआ था जिसके तहत एक पटकथा बहुत बाद में, लगभग दिसंबर 2023 में भेजी गई थी। हालाँकि, चूँकि ऐसी ही एक फिल्म पहले ही बन चुकी थी, इसलिए यह व्यवहार्य नहीं थी। बाद में, 15 जुलाई, 2025 को, हेगड़े ने कथित तौर पर एक संदेश भेजा जिसमें कहा गया था कि फाइनेंसर उन्हें भुगतान की गई राशि के बारे में धमकी दे रहे हैं।