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आय से अधिक संपत्ति मामले में ‘सुप्रीम’ रोक, केरल CM के पूर्व मुख्य प्रधान सचिव के खिलाफ नहीं होगी CBI जांच

सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को आय से अधिक संपत्ति के मामले में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के मुख्य प्रधान सचिव केएम अब्राहम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और जांच करने का निर्देश दिया गया था। जस्टिस दीपांकर दत्ता और मनमोहन की पीठ ने अब्राहम द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने सीबीआई, केरल सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर अब्राहम की अपील में उठाए गए मुद्दों पर जवाब देने को कहा है। 

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अब्राहम का प्रतिनिधित्व करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता आर बसंत ने तर्क दिया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज की गई एफआईआर प्रक्रियात्मक रूप से अमान्य थी। बसंत ने अधिनियम की धारा 17ए का हवाला देकर अपने दावे का समर्थन किया, जिसके अनुसार किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से पहले सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। बसंत के अनुसार, अब्राहम के मामले में ऐसी कोई अनुमति नहीं ली गई थी। केरल उच्च न्यायालय ने 11 अप्रैल को कार्यकर्ता जोमन पुथेनपुरकल द्वारा दायर याचिका के आधार पर सीबीआई को जांच अपने हाथ में लेने का निर्देश दिया था। उच्च न्यायालय ने कहा कि अब्राहम के पास अपनी ज्ञात आय से अधिक संपत्ति है, जिसमें मुंबई में 3 करोड़ रुपये का अपार्टमेंट, तिरुवनंतपुरम में 1 करोड़ रुपये का फ्लैट और कोल्लम में 8 करोड़ रुपये का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स शामिल है। 

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सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने पहले इस मामले की जांच की थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने उनकी जांच को अविश्वसनीय पाया और कहा कि इससे “लोगों में विश्वास पैदा नहीं होगा।” नतीजतन, उच्च न्यायालय ने जोर देकर कहा कि निष्पक्ष और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसी की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, अदालत ने तिरुवनंतपुरम में जांच आयुक्त-सह-विशेष न्यायाधीश के 2017 के फैसले की आलोचना की, जिन्होंने अब्राहम के खिलाफ मूल शिकायत को खारिज कर दिया था।

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