असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को घोषणा की कि असम में सभी सरकारी अधिसूचनाओं, आदेशों, अधिनियमों और ऐसे अन्य कार्यों के लिए असमिया अनिवार्य आधिकारिक भाषा होगी। उन्होंने आगे कहा कि बराक घाटी और बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (बीटीआर) के जिलों में क्रमशः बंगाली और बोडो का उपयोग किया जाएगा। सरमा ने कहा कि इस बोहाग से असम भर में सभी सरकारी अधिसूचनाओं, आदेशों, अधिनियमों आदि के लिए असमिया अनिवार्य आधिकारिक भाषा होगी। बराक घाटी और बीटीआर के जिलों में क्रमशः बंगाली और बोडो भाषाओं का उपयोग किया जाएगा।
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आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया कि असम राजभाषा अधिनियम, 1960 (असम अधिनियम संख्या XXXIII, 1960) की धारा 3 के साथ धारा 7 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, असम के राज्यपाल, असम राज्य में आधिकारिक भाषा के रूप में असमिया के उपयोग और छठी अनुसूची क्षेत्रों के तहत बराक घाटी, पहाड़ी जिलों और बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (बीटीआर) में स्थानीय भाषाओं के उपयोग के लिए निम्नलिखित निर्देश देते हैं।
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अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी सभी अधिसूचनाएं, आदेश, अधिनियम, नियम, विनियम और दिशानिर्देश संबंधित विभाग द्वारा प्राप्ति के तीस (30) दिनों के भीतर असमिया (बोडो और बंगाली, जहां भी लागू हो) में अनुवाद करके प्रकाशित किए जाएंगे। अधिनियमों, नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं वाले विरासत दस्तावेजों का भी दो साल की अवधि में चरणबद्ध तरीके से असमिया (बोडो और बंगाली, जहां भी लागू हो) में अनुवाद किया जाएगा। अनुवाद कार्य राज्य के भाषा विभागों की सहायता से किया जाएगा।