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‘मेहमानों’ के कॉकपिट में जाने की अनुमति पर सख्त हुआ डीजीसीए, एयरलाइंस को दी चेतावनी

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने सभी एयरलाइनों को एक सलाह जारी कर अपने पायलटों और केबिन क्रू को विमान के कॉकपिट में प्रवेश करने वाले अधिकृत श्रेणियों के लोगों के बारे में जागरूक करने के लिए कहा है। नोटिस में कहा गया है कि किसी भी अनधिकृत प्रवेश से सख्ती से निपटा जाएगा और कड़ी प्रवर्तन कार्रवाई भी हो सकती है। एडवाइजरी स्पष्ट रूप से उन अधिकृत व्यक्तियों को निर्दिष्ट करती है जो विमान के कॉकपिट में प्रवेश कर सकते हैं और जंप सीट पर कब्जा कर सकते हैं।

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2019 के वैमानिकी सूचना परिपत्र (एआईसी) 17 के अनुसार इसमें केवल चालक दल के सदस्य, नागरिक उड्डयन विभाग का एक अधिकारी, भारत मौसम विज्ञान विभाग का एक अधिकारी, नागरिक उड्डयन मंत्रालय का संयुक्त सचिव रैंक का एक अधिकारी उससे ऊपर, विमान ऑपरेटर का एक कर्मचारी, एयरलाइन के अधिकारी, विमान ऑपरेटर के किसी भी उड़ान चालक दल के सदस्य या विमान के निर्माता के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि शामिल है। 

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साथ ही, सभी अधिकृत व्यक्तियों को अनिवार्य उड़ान-पूर्व और उड़ान-पश्चात श्वास विश्लेषक परीक्षण आवश्यकता का अनुपालन करना आवश्यक है। डीजीसीए ने अपनी एडवाइजरी में सभी एयरलाइंस से अपने फ्लाइट क्रू को नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए जागरूक करने को कहा है। सरकार की तरफ से ये नई एडवाइजरी एयर इंडिया की उड़ान के विमान कॉकपिट में यात्रियों के ‘अनधिकृत प्रवेश’ की दो हालिया घटनाओं के बाद आई है।

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