Breaking News

मॉब लिंचिंग होने पर होगी फांसी की सजा, अमित शाह का संसद में ऐलान

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में तीन नए आपराधिक कानून विधेयकों पर चर्चा करते हुए कहा कि प्रस्तावित कानूनों के मुताबिक, मॉब लिंचिंग के अपराध के लिए मौत की सजा का प्रावधान होगा। केंद्र के अनुसार नए विधेयकों का उद्देश्य देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को पुनर्जीवित करना है, जिसमें दंड के बजाय न्याय पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अंग्रेजों ने जो राजद्रोह कानून बनाया था, जिसके तहत तिलक महाराज, महात्मा गांधी, सरदार पटेल और हमारे कई स्वतंत्रता सेनानी वर्षों तक जेल में रहे और वह कानून आज तक चल रहा है। पहली बार, मोदी सरकार ने राजद्रोह कानून को पूरी तरह से खत्म करने का फैसला किया है।

इसे भी पढ़ें: शास्त्रों में न्याय को दंड से ऊपर रखा गया… CrPC और IPC में बदलान लाने वाले बिल पर अमित शाह ने लोकसभा में क्या कहा?

अमित शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता, जो भारतीय दंड संहिता की जगह लेगी, सजा के बजाय न्याय पर केंद्रित है। भारतीय न्याय संहिता विधेयक, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक, 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 पहली बार मानसून सत्र के दौरान संसद में पेश किए गए थे। शाह ने शीतकालीन सत्र के दौरान विधेयकों का संशोधित संस्करण पेश किया। शाह ने यह भी कहा कि प्रस्तावित कानून पुलिस की जवाबदेही को मजबूत करने के लिए एक प्रणाली लाएंगे। शाह ने कहा कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के बारे में विवरण अब हर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया जाना चाहिए और एक नामित पुलिस अधिकारी इन रिकॉर्डों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा।

इसे भी पढ़ें: Parliament Diary: विपक्ष का जबरदस्त हंगामा जारी, राज्यसभा से पास हुआ दिल्ली के लिए लाया बिल

नए आपराधिक विधेयकों के प्रावधानों के बारे में बोलते हुए शाह ने कहा कि सरकार ने तस्करी कानूनों को लिंग-तटस्थ बना दिया है। इसके अलावा, केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 18 साल से कम उम्र की लड़की के बलात्कार पर नए कानूनों के तहत स्वचालित रूप से POCSO समकक्ष प्रावधान लागू होंगे। अमित शाह ने यह भी कहा कि नए कानूनों में आतंकवाद की परिभाषा शामिल होगी।

Loading

Back
Messenger