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कर्नाटक बंद की इजाजत नहीं, बेंगलुरु में निषेधाज्ञा होगी लागू

कई कन्नड़ समर्थक समूहों द्वारा घोषित शुक्रवार के कर्नाटक बंद के मद्देनजर, बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त बी दयानंद ने गुरुवार को कहा कि शहर में बंद की अनुमति नहीं दी जाएगी और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू की जाएगी। यह बंद पड़ोसी राज्य तमिलनाडु को कावेरी का पानी छोड़े जाने के विरोध में बुलाया गया है। दयानंद ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 144 गुरुवार आधी रात से 24 घंटे के लिए लागू रहेगी, उन्होंने कहा कि जो लोग विरोध करना चाहते हैं वे फ्रीडम पार्क में ऐसा कर सकते हैं। 

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दयानंद ने कहा कि हमने उन लोगों को नोटिस जारी किया है जिन्होंने बंद की घोषणा की है। जब राजनीतिक दलों या अन्य संगठनों द्वारा बंद लागू किया जाता है तो हम सार्वजनिक और निजी संपत्ति के विनाश को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमारा मानना ​​है कि राजनीतिक दल और संगठन जो इस तरह के बंद का आह्वान करते हैं और उन्हें लागू करते हैं, वे वास्तव में इस तरह के विनाश के लिए सरकार, जनता और नागरिकों को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए उत्तरदायी हैं। पुलिस ने राज्य भर में अतिरिक्त बल तैनात किया है, खासकर दक्षिण कर्नाटक में, जहां कावेरी नदी बहती है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि उत्तरी कर्नाटक की तुलना में मैसूरु, कोडागु, मांड्या, चामराजनगर, रामानगर और बेंगलुरु में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

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1,900 से अधिक कन्नड़ समर्थक और अन्य संगठन एक प्रमुख संगठन कन्नड़ ओक्कुटा द्वारा दिए गए बंद के आह्वान का समर्थन करते हैं। संगठन के प्रमुख वतल नागराज ने कहा कि बेलगावी या बीदर से चामराजनगर और मंगलुरु से कोलार तक बंद रखा जाएगा। बेंगलुरु में मंगलवार को बंद रहा और इसे मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली। कर्नाटक के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के प्रबंधन संघ के सचिव डी शशि कुमार ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उन्होंने जिला प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों से स्कूलों पर जल्द से जल्द निर्णय की घोषणा करने को कहा है। 

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