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SC ने अफजाल अंसारी की दोषसिद्धि को किया निलंबित, लोकसभा सांसद के रूप में फिर से बहाल होगी सदस्यता

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 2007 के गैंगस्टर एक्ट मामले में अयोग्य ठहराए गए बहुजन समाज पार्टी के सांसद अफजल अंसारी की सजा को निलंबित कर दिया, एक विधायक के रूप में उनकी स्थिति को इस शर्त के साथ बहाल कर दिया कि वह सदन की कार्यवाही में भाग लेने के बावजूद वोट नहीं दे पाएंगे या भत्ते नहीं ले पाएंगे। पांच बार विधानसभा सदस्य और दो बार सांसद रहे अंसारी को दोषी ठहराए जाने और चार साल जेल की सजा सुनाए जाने के बाद 1 मई को लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। 

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न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने 3:2 के बहुमत से अंसारी की अपील को आंशिक रूप से अनुमति दे दी, जबकि सजा के खिलाफ उनकी याचिका पर फैसला करने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लिए 30 जून, 2024 की समय सीमा निर्धारित की। जस्टिस कांत और भुइयां ने अंसारी की याचिका के पक्ष में फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा कि उनकी अपील विफल होनी चाहिए। बहुमत का मानना ​​था कि संवैधानिक न्यायालय को लोकतंत्र में दो प्रमुख हितों-चुनावी प्रक्रिया की अखंडता और निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों के अधिकारों को संतुलित करने की आवश्यकता है।

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बहुमत की राय में कहा गया है कि अंसारी 2024 में अगला लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इसमें कहा गया है कि इस चुनाव का नतीजा उनकी अपील पर उच्च न्यायालय के फैसले पर निर्भर करेगा। उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर की एक विशेष अदालत ने 29 अप्रैल को अंसारी और उनके भाई पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को दोषी ठहराया। इसमें मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई।

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