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6 साल बाद Tihar Jail से बाहर आया Sharjeel Imam, पहले मुस्कुराया, फिर विक्ट्री साइन बनाया, भाई की शादी के लिए मिली 10 दिन की बेल

2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की साजिश के आरोपी कार्यकर्ता शरजील इमाम शुक्रवार को लगभग छह साल बाद जेल से रिहा हो गए। दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें 10 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी। अदालत ने इमाम को 20 मार्च से 30 मार्च तक अंतरिम जमानत दी ताकि वे अपने भाई की शादी में शामिल हो सकें और अपनी बीमार मां की देखभाल कर सकें। दिल्ली की तिहाड़ जेल से इमाम को गेट नंबर 3 से बाहर निकलते हुए दिखाया गया है, जिसके बाद उन्हें एक कार में बिठाकर ले जाया गया। इमाम की रिहाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा जनवरी में इसी मामले में उन्हें और सह-आरोपी उमर खालिद को जमानत देने से इनकार करने के कुछ हफ्तों बाद हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने तब टिप्पणी की थी कि अभियोजन पक्ष ने प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश किए हैं, जो एक बड़ी साजिश में उनकी कथित संलिप्तता को दर्शाता है।

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शरजील इमाम उन कई आरोपियों में से एक हैं, जिनका संबंध फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़की सांप्रदायिक हिंसा से है, जिसमें 53 लोग मारे गए और 700 से अधिक घायल हुए थे। दिल्ली पुलिस, जो इस मामले की जांच कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह हिंसा नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के विरोध प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने के उद्देश्य से रची गई एक पूर्व नियोजित और सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी। इमाम और अन्य पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और पूर्ववर्ती भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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जनवरी में इमाम और खालिद की जमानत याचिका खारिज करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने पांच अन्य आरोपियों – गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को राहत दी थी, यह देखते हुए कि उनकी भूमिकाएं इमाम और खालिद से भिन्न थीं। पुलिस के अनुसार, कुछ आरोपी कथित साजिश के “मुख्य सूत्रधार” थे, और उसने अपने सबूतों के हिस्से के रूप में भाषणों और अन्य सामग्री का हवाला दिया। इमाम की जेल से रिहाई अस्थायी है, और उनसे 30 मार्च को 10 दिन की जमानत अवधि समाप्त होने के बाद अदालत में आत्मसमर्पण करने की उम्मीद है, क्योंकि मामले की सुनवाई जारी है।

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