इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्नातकोत्तर छात्रा से बलात्कार के आरोपी व्यक्ति को यह कहते हुए जमानत दे दी है कि पीड़िता ने खुद ही मुसीबत को आमंत्रित किया और घटना के लिए जिम्मेदार है। दिल्ली में महिला से कथित बलात्कार के लिए दिसंबर 2024 में गिरफ्तार किए गए आरोपी ने कहा कि यह कृत्य सहमति से किया गया था। न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने कहा कि इस अदालत का मानना है कि अगर पीड़िता के आरोप को सच मान भी लिया जाए, तो भी यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उसने खुद ही मुसीबत को आमंत्रित किया और इसके लिए वह जिम्मेदार भी है।
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अदालत ने कहा कि यद्यपि उसकी मेडिकल जांच में उसकी योनिच्छद फटी हुई पाई गई, तथापि डॉक्टर ने यौन उत्पीड़न के संबंध में कोई निर्णायक राय नहीं दी। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि पीड़िता, एक स्नातकोत्तर छात्रा होने के नाते, “अपने कार्यों की नैतिकता और महत्व” को समझने के लिए पर्याप्त रूप से परिपक्व और सक्षम थी, जैसा कि उसने पुलिस के समक्ष अपने खुलासे में कहा है। मामला सितंबर 2024 का है, जब नोएडा स्थित एक विश्वविद्यालय की छात्रा तीन महिला मित्रों के साथ दिल्ली के हौज खास में एक बार में गई थी। वहां, कथित तौर पर उसकी मुलाकात आरोपी सहित कुछ पुरुष परिचितों से हुई।
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अपनी पुलिस शिकायत में महिला ने आरोप लगाया कि वह सुबह 3 बजे तक शराब पीने के बाद नशे में हो गई और आरोपी लगातार इस बात पर जोर देता रहा कि वह उसके साथ उसके घर जाए। शिकायत के अनुसार, उसके लगातार अनुरोध के कारण वह अंततः उसके साथ आराम करने के लिए उसके घर जाने को तैयार हो गई।