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Atul Subhash suicide case: अतुल सुभाष की खुदकुशी मामले में पत्नी के रिश्तेदार को HC से मिली राहत, दी गई अग्रिम जमानत

तकनीकी विशेषज्ञ अतुल सुभाष की विधवा के चाचा को अग्रिम जमानत दे दी, जिन्होंने अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर उत्पीड़न का आरोप लगाने के बाद दिसंबर में आत्महत्या कर ली थी। मामले के चौथे आरोपी सुशील सिंघानिया को इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहत दी थी। 9 दिसंबर, 2024 को अतुल सुभाष को उनके बेंगलुरु अपार्टमेंट में लटका हुआ पाया गया था। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले, सुभाष अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया के साथ तलाक और हिरासत की कड़वी लड़ाई में शामिल थे, जिनसे उन्होंने 2019 में शादी की थी। 

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दंपति, जिनका एक चार साल का बेटा था, उनकी मृत्यु से पहले तीन साल से अलग रह रहे थे। उनके बेटे का जन्म 2020 में हुआ था। 24 पेज के सुसाइड नोट और अपनी मृत्यु से पहले रिकॉर्ड किए गए 81 मिनट के वीडियो में सुभाष ने आरोप लगाया कि उसके ससुराल वालों ने तलाक की कार्यवाही के तहत 3 करोड़ रुपये की मांग की थी। उन्होंने दावा किया कि जब तक उन्होंने इन वित्तीय मांगों को पूरा नहीं किया, उन्हें अपने बेटे से मिलने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। पुलिस के अनुसार, बेंगलुरु में एक निजी कंपनी में काम करने वाले सुभाष ने एक कथित डेथ नोट छोड़ा है, जिसमें अपनी भावनात्मक परेशानी, वैवाहिक मुद्दों और अपनी पत्नी, उसके रिश्तेदारों और उत्तर प्रदेश स्थित एक न्यायाधीश द्वारा उत्पीड़न का विवरण दिया गया है।

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उनकी मृत्यु के बाद, सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया, उनकी मां निशा सिंघानिया और उनके भाई अनुराग सिंघानिया को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बाद में जनवरी 2025 में बेंगलुरु की एक अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। 

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