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अदालत ने अवैध रूप से जमा होने के मामले में इमरान खान और उनके करीबी सहयोगियों को बरी किया

इमरान खान को राहत देते हुए पाकिस्तान की एक अदालत ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री और उनके करीबी सहयोगियों को अवैध रूप से जमा होकर कानून का उल्लंघन के मामले में बरी कर दिया।

इस्लामाबाद की एक जिला एवं सत्र अदालत ने आरोपों को खारिज करते हुए खान, शेख रशीद, असद कैसर, सैफुल्ला नियाज़ी, सदाकत अब्बासी, फैसल जावेद और अली नवाज को बरी कर दिया।
अवामी मुस्लिम लीग के प्रमुख शेख रशीद को खान के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान गृह मंत्री नियुक्त किया गया था।

न्यायिक मजिस्ट्रेट यासिर महमूद ने एम्प्लीफायर अधिनियम और अन्य कानून का उल्लंघन करने के आरोपों को खारिज कर दिया।
यह मामला 20 अगस्त 2022 को इस्लामाबाद के आबपारा पुलिस थाने में दर्ज किया गया था, जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के नेतृत्व वाले प्रदर्शनों के दौरान लोक व्यवस्था के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था।

यह मामला खारिज होना खान के लिए राहत की बात है जो पिछले साल अगस्त से जेल में बंद हैं।
अप्रैल 2022 में खान की सरकार गिरने बाद से उनके खिलाफ दर्जनों मामले दर्ज किए गए हैं।

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