इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भ्रष्टाचार के एक मामले में अर्धसैनिक रेंजरों द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद पूरे देश में कोहराम मचा है। वहीं इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और तहरीक ए इंसाफ पार्टी के मुखिया इमरान खान अल कादिर विश्वविद्यालय ट्रस्ट स्कैम केस में गिरफ्तारी के एक दिन बार अब एक और मामले में दोषी करार दिए गए हैं। इमरान खान के खिलाफ ये तोशाखाना केस का मामला है।
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तोशखाना मामले में आरोप तय
अल-कादिर ट्रस्ट मामले के संबंध में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) परिसर से राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के एक दिन बाद बुधवार को पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान को तोशखाना मामले में आरोपित किया गया था। अलग से, एक जवाबदेही अदालत ने पीटीआई अध्यक्ष की 14 दिन की रिमांड की मांग वाली एनएबी की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। दोनों सुनवाई इस्लामाबाद पुलिस लाइंस में हुई।
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क्या है तोशाखाना केस, क्या हैं आरोप?
तोशखाना एक भंडार जहां विदेशी अधिकारियों से सरकारी अधिकारियों को दिए गए उपहार रखे जाते हैं। इमरान पर आरोप है कि उन्होंने अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में विभिन्न देशों से मिले गिफ्ट को तोशाखाना (कोपागार) से सस्ते दामों में लेकर उन्हें महंगी कीमत पर बेचा। गिफ्ट 2.15 करोड़ रुपये में खरीदे गए और 20 करोड़ रुपये से ज्यादा में बिके। अधिकारियों को कानूनी रूप से उपहारों को बनाए रखने की अनुमति है बशर्ते वे पूर्व-निर्धारित राशि का भुगतान करें।