Breaking News

सिंगापुर में भारतीय मूल के एक पूर्व अधिकारी को रिश्वत लेने के अपराध में जेल

सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डा समूह (सीएजी) के एक पूर्व सहायक अधिकारी को अयोग्य कर्मचारियों को ‘एयरसाइड ड्राइविंग परमिट’ (एडीपी) जारी करने के एवज में रिश्वत लेने के अपराध में शुक्रवार को तीन साल और दो महीने के कारावास की सजा सुनाई गई। ‘द स्ट्रेट टाइम्स’ में प्रकाशित खबर से यह जानकारी सामने आई है। एडीपी परमिट धारक को टैक्सीवे और रनवे को छोड़कर ‘एयरसाइड’ के किसी भी हिस्से पर चुनिंदा वाहनों को चलाने की अनुमति देता है। ‘एयरसाइड’ में पासपोर्ट और सीमा शुल्क नियंत्रण जोन को छोड़कर हवाई अड्डा टर्मिनल के बाकी सभी हिस्से आते हैं, जिनमें हैंगर और कार्गो लोडिंग क्षेत्र भी शामिल है।

खबर के मुताबिक, प्रेमकुमार जयकुमार (42) छह अक्टूबर 2015 से 25 दिसंबर 2017 तक सीएजी में कार्यरत था। इस दौरान, उसने सीएजी के निदेशक डियॉन्ग याओ के करीबी कर्मचारियों को एडीपी जारी किए, यह जानते हुए भी कि उन्होंने जरूरी लिखित और प्रायोगिक परीक्षा पास नहीं की है। खबर के अनुसार, एडीपी जारी करने के लिए जयकुमार ने याओ सहित अन्य लोगों से 4,400 सिंगापुरी डॉलर की रिश्वत ली। इसमें बताया गया है कि अपराध के समय जयकुमार सिंगापुर रसद समर्थन विभाग में निदेशक के पद पर कार्यरत था।

Loading

Back
Messenger