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चेक बाउंस मामले में दोषी पाए गए Ram Gopal Varma, अंधेरी कोर्ट ने सुनाई तीन महीने की सजा

निर्देशक राम गोपाल वर्मा सात साल से चल रहे चेक बाउंस मामले में दोषी पाए गए हैं। मुंबई के अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले में सजा सुनाई है। अदालत ने निर्देशक को तीन महीने की साधारण कैद की सजा हुई है। तेलंगाना टुडे की एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है। आउटलेट के अनुसार, सात साल तक मामले की सुनवाई के बाद मुंबई कोर्ट ने वर्मा के नाम पर गैर-जमानती वारंट जारी किया है।
 

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तेलंगाना टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार, निदेशक को अदालत ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत दोषी पाया, जो ‘अपर्याप्त धनराशि या खाते में निर्धारित राशि से अधिक शेष राशि होने पर चेक के अनादर’ के लिए दंड का प्रावधान करता है। निर्देशक को शिकायतकर्ता को क्षतिपूर्ति के लिए ₹3.75 लाख भी देने होंगे। यदि वह तीन महीने के भीतर राशि का भुगतान करने में विफल रहते हैं तो तो उन्हें तीन महीने की अतिरिक्त कैद होगी।
 

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आरजीवी की फर्म के खिलाफ श्री नामक कंपनी ने महेशचंद्र मिश्रा के माध्यम से 2018 में चेक बाउंस का मामला दर्ज कराया था। जून 2022 में, निर्देशक को व्यक्तिगत मुचलका और ₹5000 की सुरक्षा जमा राशि प्रदान करने के बाद जमानत दी गई थी। सजा सुनाने वाले मजिस्ट्रेट ने कथित तौर पर स्पष्ट किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के तहत कोई ‘सेट-ऑफ’ नहीं होगा, क्योंकि आरजीवी ‘मुकदमे के दौरान हिरासत में नहीं था’।

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