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Menstrual Hygiene अब मौलिक अधिकार, Supreme Court ने इसे Right to Life से जोड़ा

सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि स्कूलों में छात्राओं को मुफ्त में जैव अपघटनीय सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए जाएं। मासिक धर्म स्वच्छता और इन उत्पादों तक पहुंच के अधिकार को मान्यता देते हुए न्यायालय ने कहा कि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का हिस्सा है। जस्टिस जे बी परदीवाला और आर महादेवन की बेंच ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे छात्राओं और छात्रों के लिए अलग-अलग शौचालय सुनिश्चित करें और कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों के लिए सैनिटरी पैड की उपलब्धता सुनिश्चित करें। इसमें यह भी कहा गया है कि सभी स्कूलों को, चाहे वे सरकारी हों या नियंत्रित, दिव्यांगजनों के लिए अनुकूल शौचालय, सैनिटरी नैपकिन, पानी और साबुन के साथ-साथ लड़कियों के लिए अतिरिक्त यूनिफॉर्म उपलब्ध करानी होगी।

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यह फैसला सरकारी स्कूलों में केंद्र सरकार की ‘स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए मासिक धर्म स्वच्छता नीति’ के कार्यान्वयन के संबंध में पारित किया गया था। पीठ ने यह भी कहा कि अगर सरकारें भी लड़कियों को शौचालय और मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने में विफल रहती हैं तो वह उन्हें जवाबदेह ठहराएगी। न्यायालय ने इस बात पर भी बल दिया कि स्वस्थ प्रजनन जीवन का अधिकार यौन स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा और जानकारी प्राप्त करने के अधिकार को भी समाहित करता है। मासिक धर्म स्वास्थ्य को अवसर की समानता से जोड़ते हुए न्यायालय ने फैसला सुनाया कि “अवसर की समानता यह अनिवार्य बनाती है कि प्रत्येक व्यक्ति को लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौशल अर्जित करने का उचित अवसर मिले।
मासिक धर्म स्वच्छता एक मौलिक अधिकार
न्यायालय ने फैसला सुनाया कि मासिक धर्म स्वास्थ्य का अधिकार अनुच्छेद 21 में उल्लिखित जीवन के अधिकार के अंतर्गत आता है। किफायती मासिक धर्म स्वच्छता उपायों की आवश्यकता पर जोर देते हुए न्यायालय ने कहा कि इससे बालिका को “यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने” में मदद मिल सकती है।

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