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Al Falah Trust केस: Money Laundering के आरोपी जवाद सिद्दीकी को बड़ा झटका, Delhi कोर्ट ने खारिज की जमानत

साकेत की एक अदालत ने अल फलाह ट्रस्ट से जुड़े एक हाई-प्रोफाइल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी जवाद अहमद सिद्दीकी की जमानत याचिका खारिज कर दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) शीतल चौधरी प्रधान ने बचाव पक्ष और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों की दलीलें सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी। ईडी द्वारा व्यापक वित्तीय अनियमितताओं की जांच जारी रहने के कारण सिद्दीकी हिरासत में हैं। ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे विशेष वकील जोहेब हुसैन ने आरोपों की गंभीरता और अन्य आपराधिक गतिविधियों से संभावित संबंधों का हवाला देते हुए सिद्दीकी की रिहाई का कड़ा विरोध किया। ईडी ने बताया कि दिल्ली विस्फोट मामले में नामित कुछ व्यक्ति कथित तौर पर फरीदाबाद स्थित अल फलाह विश्वविद्यालय में काम कर रहे थे, जो ट्रस्ट के संबंधों की संवेदनशीलता को रेखांकित करता है।

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सिद्दीकी वर्तमान में ईडी द्वारा दायर आरोपपत्र का सामना कर रहे हैं, जो अदालत में विचाराधीन है। इसके अलावा, दिल्ली पुलिस अपराध शाखा ने उनके खिलाफ एक अलग आरोपपत्र दायर किया है। एजेंसी ने अदालत को सूचित किया कि सिद्दीकी से जुड़े एक अन्य मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच वर्तमान में चल रही है। अधिवक्ता तालिब मुस्तफा के नेतृत्व में सिद्दीकी की कानूनी टीम ने मानवीय आधार पर पहले कुछ समय के लिए राहत हासिल कर ली थी, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस नरमी को सफलतापूर्वक चुनौती दी। 7 फरवरी साकेत कोर्ट ने 7 फरवरी को सिद्दीकी को उनकी पत्नी की देखभाल के लिए दो सप्ताह की अंतरिम जमानत दी, जिनका कैंसर का इलाज चल रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने अंतरिम राहत के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की।

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उच्च न्यायालय ने निचली अदालत को ईडी के आवेदन पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया। निचली अदालत ने आज नियमित जमानत याचिका को आधिकारिक तौर पर खारिज कर दिया।
अदालत ने सिद्दीकी को अदालत की अनुमति के बिना दिल्ली एनसीआर छोड़ने से मना किया था। उन्हें अपना पासपोर्ट जांच अधिकारी को सौंपने का भी निर्देश दिया गया है।

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