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US Mid-Term Election 2026: Trump समर्थित USPS मेल वोटिंग नियमों पर Federal Judge की रोक, बताया असंवैधानिक

तलवानी ने कहा, “चुनाव से जुड़े नियमों (Elections Clause) के तहत मंज़ूरी न मिलने के कारण, यह फ़ाइनल नियम कांग्रेस की कानूनी व्यवस्था से टकराता है। यह असंवैधानिक है क्योंकि यह न केवल कांग्रेस की चुनाव से जुड़ी शक्तियों में दखल देता है, बल्कि राज्यों के पास बची शक्तियों में भी दखल देता है।” जिन पोस्टल सर्विस नियमों को चुनौती दी गई थी, वे राष्ट्रपति ट्रम्प के मार्च के एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से निकले थे। फ़ाइनल नियम में चुनाव से जुड़े मेल को प्रोसेस करने के तरीके में बड़े बदलाव की बात कही गई थी। USPS के नए नियमों से मेल-इन बैलेट को संभालने के तरीके में पूरी तरह बदलाव आ जाता। इस योजना के केंद्र में लिफ़ाफ़े का डिज़ाइन बदलना ज़रूरी था, जिसके तहत हर मेल-इन बैलेट लिफ़ाफ़े पर एक यूनिक, ट्रैक किया जा सकने वाला बारकोड होना ज़रूरी था।

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समस्या यह है कि ज़्यादातर राज्यों ने मिड-टर्म चुनाव के लिए पहले ही लाखों स्टैंडर्ड लिफ़ाफ़े छपवा लिए हैं। दूसरे प्रावधान में एक रिसीपिएंट ट्रैकिंग पोर्टल की बात कही गई थी, जिससे चुनाव कार्यालयों को वोटर के नाम, पते और बारकोड डेटा को एक सेंट्रल USPS डेटाबेस में अपलोड करना पड़ता, ताकि “मेल-इन और एब्सेंटी पार्टिसिपेशन लिस्ट” बनाई जा सके।

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एक अंदरूनी व्हिसलब्लोअर ने कांग्रेस को चेतावनी दी कि यह सिस्टम “बिना टेस्ट किया हुआ” और “जल्दबाज़ी में बनाया गया” है, जिससे डिलीवरी में बड़ी गड़बड़ी का डर पैदा हो गया। आख़िर में, वेरिफिकेशन और रिजेक्शन नियम के तहत, पोस्टल कर्मचारियों को बैलेट मेल की जांच करने और नियमों के मुताबिक न होने वाले पैकेजों को चुनाव कार्यालयों को वापस भेजने का निर्देश दिया गया था। CBS की रिपोर्ट के मुताबिक, वोटिंग अधिकारों के लिए काम करने वाले समूहों ने चेतावनी दी कि इससे सही वोटों के पूरे बैच को लौटाया जा सकता है और वे अटके रह सकते हैं।

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