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रियलिटी शो House Arrest को लेकर बढ़ा विवाद, अश्लीलता और अभद्रता को लेकर NCW ने एजाज खान और Ullu App के सीईओ को किया तलब

महाराष्ट्र भाजपा एमएलसी चित्रा वाघ ने अभिनेता एजाज खान के वेब शो हाउस अरेस्ट पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की, आरोप लगाया कि इसकी सामग्री अश्लील है और समाज, खासकर बच्चों के लिए हानिकारक है। उन्होंने केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव से ऐसी सामग्री को बढ़ावा देने वाले मोबाइल एप्लिकेशन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी आग्रह किया।
 
हाउस अरेस्ट विवाद
उल्लू ऐप के रियलिटी शो ‘हाउस अरेस्ट’ की एक क्लिप ने अपनी आपत्तिजनक सामग्री के कारण इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है, कुछ लोगों ने सवाल उठाया है कि समय रैना के शो को लेकर इतना हंगामा क्यों हुआ और इस शो को लेकर इतना हंगामा क्यों हुआ। ताजा विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि उन्होंने संसदीय स्थायी समिति के समक्ष इस मुद्दे को उठाया है और जवाब का इंतजार कर रही हैं।
 
एजाज खान को 9 मई को राष्ट्रीय महिला आयोग के समक्ष पेश होना होगा
उल्लू ऐप के सीईओ विभु अग्रवाल और एजाज खान को 9 मई को राष्ट्रीय महिला आयोग के समक्ष पेश होना होगा। ऐप के नवीनतम कार्यक्रम हाउस अरेस्ट की वायरल सामग्री को देखने के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए यह निर्णय लिया। बता दें कि एजाज खान इस रियलिटी शो के होस्ट हैं, जिसमें महिला प्रतिभागी को अव्यवहारिक और यौन बातों के लिए उकसाया जाता था। एनसीडब्ल्यू के नोटिस में कहा गया है, ‘इस तरह की अश्लील और गलत सामग्री महिलाओं के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है और उनके उत्पीड़न को बढ़ावा देती है। अगर ऐसी सामग्री अश्लील पाई जाती है, तो बीएनएस और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।’ हाउस अरेस्ट की क्लिप वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर कई सवाल उठ रहे हैं।
शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने उठाए सवाल
बिग बॉस के पूर्व प्रतियोगी एजाज खान द्वारा होस्ट किए जाने वाले रियलिटी शो की वायरल क्लिप को लेकर हंगामा मच गया है। इसे लेकर शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने स्ट्रीमिंग ऐप पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐप पर अभी तक प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया गया।
 

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वायरल क्लिप को शेयर करते हुए प्रियंका ने एक्स पर लिखा कि उन्होंने सरकार को बार-बार ऐसे ऐप्स पर मौजूद अश्लील सामग्री के बारे में बताया है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। उन्होंने ट्वीट किया, ‘मैंने स्टैंडिंग कमेटी में यह मुद्दा उठाया है कि उल्लू ऐप और एएलटी बालाजी जैसे ऐप अश्लील सामग्री के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा लगाए गए प्रतिबंध से बचने में कामयाब रहे हैं। मैं अभी भी उनके जवाब का इंतजार कर रही हूं।’
यह नहीं चलेगा: निशिकांत दुबे
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने क्लिप का संज्ञान लिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि ऐसी सामग्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि समिति इस पर कार्रवाई करेगी। भाजपा युवा मोर्चा बिहार प्रमुख बरुण राज सिंह ने कहा कि ऐसे शो बंद होने चाहिए। उन्होंने सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मामले को देखने को कहा।
 

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भारतीय कानून के तहत ‘अश्लील’ क्या है?
भारत के अश्लीलता कानून मुख्य रूप से बीएनएस की धारा 294 द्वारा नियंत्रित होते हैं, जो उन लोगों को दंडित करता है जो अश्लील सामग्री, जैसे किताबें, पेंटिंग और इलेक्ट्रॉनिक सामग्री बेचते हैं, आयात करते हैं, निर्यात करते हैं, विज्ञापन देते हैं या उससे लाभ कमाते हैं। कानून अश्लील सामग्री को “कामुक या कामुक रुचि को आकर्षित करने वाली” या ऐसी चीज़ के रूप में परिभाषित करता है जो “ऐसे व्यक्तियों को भ्रष्ट और भ्रष्ट करने की प्रवृत्ति रखती है जो इसे पढ़ने, देखने या सुनने की संभावना रखते हैं।” पहली बार अपराध करने वालों को दो साल तक की जेल और 5,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

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