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बीएसए कार्यालय कुर्क करने का न्यायालय का आदेश, अमीन को अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश

📰 बलिया। एक पुराने प्रकरण में आदेशों की बार-बार अवहेलना से नाराज न्यायालय ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) बलिया के कार्यालय को कुर्क करने का आदेश जारी किया है।

⚖️ अतिक्ति सिविल जज (सीडी) संजय कुमार गोड ने अदालत में कहा कि न्यायालय के आदेशों की अनदेखी अब किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सकती है। यह मामला क्लर्क सचिनंद बनाम प्रबंध समिति आदि से संबंधित है। अदालत ने अपने तीन नवंबर 2025 के आदेश में स्पष्ट किया कि पूर्व आदेश एक और चार अक्टूबर 2005 के तहत 12,39,342.55 रुपये की राशि कुर्क किए जाने का निर्देश दिया गया था, जिसके पालन में बीएसए के खाते पर रोक लगाई गई थी।

📅 बाद में, 28 अक्टूबर को न्यायालय ने प्राकृत न्याय के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए जनहित में 12,39,342.55 रुपये की राशि को छोड़कर अन्य कर्मचारियों के वेतन और आवश्यक मदों में भुगतान की अनुमति दी थी।

🔍 अदालत ने टिप्पणी की कि बीएसए कार्यालय को बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद “आपत्तिजनक” और “प्रशासनिक उदासीनता” का प्रतिक है।

📜 न्यायालय ने अमीन सुधीर सिंह को निर्देशित किया है कि वे आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें और तय तिथि तक बीएसए कार्यालय बलिया को कुर्क कर न्यायालय में आख्या प्रस्तुत करें। आदेश की प्रति एसपी बलिया को भी भेजी गई है ताकि अनुपालन की निगरानी की जा सके। मामले की अगली सुनवाई 7 नवंबर को निर्धारित की गई है।

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