टीम इंडिया के गेंदबाज युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा के तलाक पर कल यानी 20 मार्च को फैसला आएगा। वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को मुंबई की फैमिली कोर्ट को आदेश देते हुए कहा है कि गुरुवार तक दोनों के तलाक पर फैसला करे। धनश्री की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी जिसमें उन्होंने 6 महीने के कूलिंग ऑफ पीरियड को माफ करने की मांग की थी। साथ ही ये भी सामने आया है कि चहल को तलाक के लिए पत्नी धनश्री वर्मा को गुजारा भत्ता यानी एलिमनी के रूप में 4.76 करोड़ रुपये देने होंगे। इसमें से चहल ने धनश्री को 2.37 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है जबकि बची हुई रकम तलाक के बाद देनी होगी। मालूम हो कि अफवाह थी कि चहल ने धनश्री को 60 करोड़ रुपये की एलिमनी दी है, लेकिन बाद में ये सब एक अफवाह निकली।
धनश्री और चहल लंबे समय से एक-दूसरे के साथ नहीं रह रहे हैं और फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए मामला चल रहा है। बार एंड बेंच के मुताबिक, हाईकोर्ट के जज जस्टिस माधव जामदार ने आदेश दिया कि इंडियन प्रीमियर लीग को ध्यान में रखते हुए फैमिली कोर्ट को कल तक तलाक की याचिका पर फैसला लेना होगा। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13बी के तहत तलाक की लिए 6 महीने की कूलिंग ऑफ पीरियड दिया जाता है। इसी अवधि को धनश्री वर्मा ने माफ करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका डाली थी, जिससे तलाक पर जल्दी फैसला हो सके। धनश्री और चहल पिछले ढाई सालों से अलग रह रहे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया।
साल 2017 में एक केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना था कि अगर पति पत्नि के बीच विवाद का निपटारा करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है तो 6 महीने की अवधि को माफ भी किया जा सकता है। चहल टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर और लेग स्पिनर हैं जबकि धनश्री सोशल मीडिया की जानी-मानी इंफ्लुएंसर हैं। दोनों दिसंबर 2020 में शादी के बंधन में बंधे थे।