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Arvind Kejriwal को नहीं मिली राहत, न्यायिक हिरासत 3 सितंबर तक बढ़ी

दिल्ली की एक अदालत ने कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले के संबंध में सीबीआई द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 सितंबर तक बढ़ा दी। आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख को पहले दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालत में पेश किए जाने के बाद राउज़ एवेन्यू अदालत ने केजरीवाल की हिरासत बढ़ा दी।

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दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में मनीष सिसोदिया के बाद अब के कविता को भी जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में बीआरएस एमएलसी के कविता को जमानत दे दी। अदालत ने मामले में की जा रही जांच की प्रकृति को लेकर सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की खिंचाई की। तेलंगाना के पूर्व सीएम के.चंद्रशेखर की बेटी के कविता 15 मार्च से हिरासत में हैं। सुनवाई के दौरान, जस्टिस बीआर गवई और के वी विश्वनाथन की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई से पूछा कि उनके पास यह साबित करने के लिए क्या सामग्री है कि के कविता कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले में शामिल थीं।

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कविता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने जमानत की मांग करते हुए कहा कि उनके खिलाफ दो एजेंसियों द्वारा जांच पहले ही पूरी की जा चुकी है। उन्होंने दो मामलों में सह-आरोपी आप नेता मनीष सिसौदिया को जमानत देने के शीर्ष अदालत के फैसले का भी जिक्र किया। जांच एजेंसियों की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि के कविता ने अपना मोबाइल फोन फॉर्मेट कर दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि उनका व्यवहार सबूतों के साथ छेड़छाड़ जैसा है। 

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