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UGC Protest केस में Delhi Police को कोर्ट की फटकार, पूछा- 10 आरोपियों को क्यों नहीं भेजा नोटिस?

दिल्ली पुलिस ने राउज़ एवेन्यू अदालत से आगे की जांच के लिए समय मांगा है और 2025 में जंतर-मंतर पर यूजीसी विनियम मसौदे के विरोध प्रदर्शन से संबंधित मामले में स्थिति रिपोर्ट दाखिल की है। 2025 में संसद स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी और राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, अखिलेश यादव, ए राजा और कनिमोझी सहित कई नेताओं के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) अश्वनी पंवार ने सुनवाई की, जिसमें दिल्ली पुलिस ने स्थिति रिपोर्ट दाखिल की और आगे की जांच के लिए समय मांगा। राउज़ एवेन्यू अदालत ने इससे पहले दिल्ली पुलिस से पूछा था कि प्रस्तावित आरोपियों को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस क्यों नहीं जारी किए गए और 10 आरोपियों को नोटिस जारी किए बिना पुलिस रिपोर्ट क्यों दर्ज की गई।

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19 फरवरी को पिछली सुनवाई में सहायक न्यायाधीश पारस दलाल ने उल्लेख किया था कि आरोपपत्र में 11 व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस रिपोर्ट से पता चलता है कि एक आरोपी, सीवीएमपी एझिलारासन को 7 अप्रैल, 2025 को ईमेल के माध्यम से बीएनएसएस की धारा 35(3) के तहत जांच में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किया गया था, अदालत ने यह बात नोट की थी। अदालत ने आगे नोट किया कि पुलिस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि आरोपी जांच में शामिल नहीं हुआ। जांच अधिकारी (आईओ) द्वारा आरोपी सीवीएमपी एझिलारासन को इस मामले की जांच में शामिल करने के लिए कोई और कदम नहीं उठाया गया। अन्य 10 आरोपियों के संबंध में, जांच अधिकारी द्वारा इस मामले की जांच में शामिल होने के लिए कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था।

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अदालत ने पाया कि जांच अधिकारी ने सत्येंद्र कुमार अंतिल मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का पालन नहीं किया और दिल्ली पुलिस के 2020 के स्थायी आदेश का उल्लंघन किया।

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