सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार गुट को लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों के लिए एनसीपी एससीपी नाम और ‘तुर्रा उड़ाने वाले आदमी’ के प्रतीक का उपयोग करने की अनुमति दी। अदालत ने भारतीय चुनाव आयोग को शरद पवार गुट के चुनाव चिन्ह तुरही बजाता हुए शख्स ‘को आधिकारिक तौर पर बंद करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने अजीत पवार गुट को किसी भी चुनाव प्रचार सामग्री में राकांपा संस्थापक शरद पवार के नाम या तस्वीर का उपयोग करने से भी रोक दिया।
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