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UK Voting Age: ब्रिटेन में अब 16 साल की उम्र में वोट करने का अधिकार, इन देशों में भी भारत से अलग है कानून

ब्रिटेन सरकार ने ऐलान किया कि अगले आम चुनाव से पहले देश में वोटिंग की उम्र 18 से घटाकर 16 साल कर दी जाएगी। यह कदम लोकतंत्र में भागीदारी बढ़ाने के इरादे से उठाया गया है। स्कॉटलैंड और वेल्स में पहले ही 16-17 साल के युवा स्थानीय चुनावों में वोट डाल सकते हैं। अब ब्रिटेन ऑस्ट्रिया, इक्वाडोर और ब्राजील जैसे देशों की सूची में शामिल हो जाएगा, जहां 16 साल में मतदान की अनुमति है। 

इतना ही नहीं, इन बदलावों के लागू होने के बाद, लोग मतदान से कम से कम 14 दिन पहले डाक से मतदान के लिए आवेदन कर सकेंगे। पहले यह समय सीमा 11 दिन थी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोगों को समय पर अपना मतपत्र मिल जाए। प्रस्तावित कानून ब्रिटेन भर में मतदान के अधिकार की आयु के संबंध में एकरूपता लाएगा। स्कॉटलैंड और वेल्स में, युवा पहले से ही न्यागत संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए मतदान कर सकते थे, लेकिन ब्रिटिश चुनावों में ऐसा नहीं है।

किन किन देशों में 16 साल में वोटिंग राइट मिले हैं

यूरोप में केवल ऑस्ट्रिया, माल्टा, आइल ऑफ मैन और चैनल द्वीप समूह ने ही कम से कम 16 वर्ष की आयु के लोगों को मतदान का अधिकार दिया है। द गार्जियन के अनुसार, अन्य देशों में, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और क्यूबा ने भी मतदान की आयु घटाकर 16 वर्ष कर दी है। जर्मनी, इज़राइल और एस्टोनिया के कुछ हिस्सों में 16 और 17 वर्ष के बच्चों को कुछ चुनावों में, यदि सभी नहीं, तो मतदान करने की अनुमति है। निकारागुआ में 16 वर्ष के बच्चों को मतदान करने की अनुमति है, जबकि इंडोनेशिया, पूर्वी तिमोर, इथियोपिया, उत्तर कोरिया और सूडान में मतदान की कानूनी आयु 17 वर्ष है।

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