13,000 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोपी हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी को भारत प्रत्यर्पित करने की कानूनी कार्यवाही अंतिम चरण में है। बेल्जियम की एंटवर्प अदालत ने पहले चोकसी को भारत प्रत्यर्पित करने की अनुमति दी थी। चोकसी ने इसके खिलाफ देश के सर्वोच्च न्यायालय में अपील की है। बेल्जियम का सर्वोच्च न्यायालय इस अपील पर 9 दिसंबर को अपना अंतिम फैसला सुनाएगा। वहीं, सीबीआई को उम्मीद है कि फैसला उनके पक्ष में होगा और चोकसी को भारत लाया जा सकेगा। खबर है कि विदेश मंत्रालय और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फिलहाल सीबीआई की तैयारी पूरी कर ली है।
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सूत्रों के मुताबिक, अगर 9 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट चोकसी की अपील खारिज कर देता है, तो उसे भारत लाने का रास्ता साफ हो जाएगा। इसके लिए विदेश और केंद्रीय गृह मंत्रालय समेत सीबीआई पूरी तैयारी कर रही हैं। सूत्रों का कहना है कि सीबीआई ने उन अफसरों की भी पहचान कर ली है जो चोकसी की अपील खारिज होते ही भारत से बेल्जियम उसे लेने जाएगी। उम्मीद है कि अपील खारिज होने के बाद चोकसी एक सप्ताह के भीतर भारत में होगा। भारतीय एजेंसियों की कोशिश यही रहेगी कि अपील खारिज होते ही एक-दो दिन में उसके भारत में लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। इसके लिए सीबीआई बेल्जियम की कोर्ट में चोकसी के खिलाफ दलील देने के लिए बेस्ट लीगल टीम की सेवाएं ले रही है ताकि कानूनी लड़ाई में पीछे न रह जाएं।
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अपील खारिज होने के एक सप्ताह के भीतर चोकसी के भारत लौटने की उम्मीद है। अपील खारिज होने के एक या दो दिन के भीतर भारतीय एजेंसियां चोकसी को भारत लाने की प्रक्रिया शुरू करने का प्रयास करेंगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कानूनी लड़ाई में कोई पीछे न हटे, सीबीआई ने बेल्जियम की अदालत में चोकसी के खिलाफ बहस करने के लिए सर्वश्रेष्ठ कानूनी टीम को नियुक्त किया है।
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