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Israel Army Chief का बड़ा कबूलनामा, West Bank में यहूदियों-फिलिस्तीनियों के लिए फायरिंग के अलग नियम!

इजरायली सेना प्रमुख मेजर जनरल एवी ब्लुथ ने कहा कि उनकी सेनाएं “इतनी बेरहमी से हत्याएं कर रही हैं जितनी 1967 के बाद से नहीं की हैं र कथित तौर पर यह स्वीकार किया कि इजरायल की सेनाएं यहूदियों और फिलिस्तीनियों के बीच भेदभाव करती हैं। इजरायली अखबार हारेत्ज़ के अनुसार, ब्लुथ ने हाल ही में एक बंद मंच पर ये टिप्पणियां कीं। इजरायल रक्षा बलों के केंद्रीय कमान प्रमुख ने कहा कि इजरायली सैनिकों ने कई फिलिस्तीनी पत्थरबाजों को गोली मारकर मार डाला। उन्होंने अभी तक हारेत्ज़ द्वारा प्रकाशित इन टिप्पणियों की पुष्टि नहीं की है।

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ब्लुथ ने कहा कि इजरायली बलों ने 2025 में 42 फिलिस्तीनी पत्थरबाजों को मार गिराया। उन्होंने यह स्वीकार किया कि वे वाहनों पर पत्थर फेंकने वाले यहूदी बस्तियों पर गोली चलाने का समर्थन नहीं करते हैं। पिछले साल की एक घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि दो नकाबपोश यहूदियों पर वाहन चालकों पर पत्थर फेंकने के लिए गोली चलाई गई थी, और इस घटना से हंगामा मच गया था। उन्होंने दो और उदाहरण दिए जिनमें एक अधिकारी ने आधी रात को सेना की जीप पर पत्थर फेंकने के आरोप में बेत शीआन के 15 वर्षीय अराजकतावादी को गोली मार दी, जिससे वह घायल हो गया। ब्लुथ ने आगे कहा कि अधिकारी को तब तक पता नहीं चला कि वे यहूदी हैं, जब तक उसने उन्हें हिब्रू बोलते हुए नहीं सुना। एक अन्य मामले में, इजरायली सेना प्रमुख ने एक ऐसे मामले का जिक्र किया जिसमें एक पुलिस अधिकारी ने दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं पर गोली चलाई और उनमें से एक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। उन्होंने बताया कि कथित तौर पर पुलिस ने उस पर मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल किया था।

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ब्लूथ ने स्वीकार किया कि यहूदी प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने और ऐसे किसी भी मामले में संदिग्धों को हिरासत में लेने के लिए वे अहिंसक तरीकों का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। ऐसी किसी भी घटना के सामाजिक दृष्टिकोण से गंभीर परिणाम होते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें उस ओर जाने की ज़रूरत है; हमें गोलीबारी करने की ज़रूरत नहीं है, और हाँ, इसमें भेदभाव शामिल है। फिलिस्तीनियों और यहूदियों के लिए मुकदमों और गिरफ्तारियों के नियम भी अलग-अलग हैं। जहाँ फिलिस्तीनियों को वेस्ट बैंक में सैन्य कानून के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ता है और बिना मुकदमे के लंबी अवधि तक हिरासत में रखा जाता है, वहीं यहूदियों और इजरायलियों पर नागरिक अदालतों द्वारा मुकदमा चलाया जाता है।

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