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तालिबान को आतंकी संगठन नहीं मानेगा रूस, अदालत ने 20 साल बाद हटाया बैन

रूस के सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आधिकारिक तौर पर तालिबान को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों की सूची से हटा दिया। रूस ने 2003 से तालिबान को आतंकवादी समूह घोषित किया हुआ था और रूसी कानून के तहत उनके साथ किसी भी तरह की बातचीत को आपराधिक अपराध माना जाता था। यह हालिया फैसला एक कूटनीतिक बदलाव का प्रतीक है और इसे तालिबान की जीत के रूप में देखा जा रहा है, जिन्होंने 2021 में अफ़गानिस्तान में सत्ता में लौटने के बाद से अंतरराष्ट्रीय वैधता की मांग की है।

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साथ ही, तालिबान के प्रतिनिधिमंडल रूस द्वारा आयोजित विभिन्न मंचों में शामिल हुए हैं, क्योंकि मास्को ने खुद को क्षेत्रीय शक्ति दलाल के रूप में स्थापित करने की कोशिश की है। अभियोक्ता जनरल के कार्यालय के अनुरोध पर अदालत के फैसले से पहले पिछले साल एक कानून पारित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि आतंकवादी संगठन के रूप में आधिकारिक पदनाम को अदालत द्वारा निलंबित किया जा सकता है।

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