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Ketan Agarwal murder: CM Devendra Fadnavis ने दिया न्याय का भरोसा, Ujjwal Nikam बनेंगे स्पेशल प्रॉसिक्यूटर

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को पुणे में पीड़ित के पिता विशाल अग्रवाल से मुलाकात के बाद लोहगढ़ किले में हुई हत्या के मामले में फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का आदेश दिया और सीनियर वकील उज्ज्वल निकम को स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर नियुक्त किया। मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया कि फडणवीस ने परिवार की मांगें तुरंत मान लीं और कानून और न्याय विभाग के सचिव को निर्देश जारी किए। निकम ने इस मामले में स्पेशल प्रॉसिक्यूटर के तौर पर पेश होने के लिए अपनी सहमति दे दी है।
 

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केतन अग्रवाल के पिता, विशाल अग्रवाल ने पुणे में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिले और अपने बेटे के लिए न्याय की मांग की। महाराष्ट्र CMO ने बताया कि हम यह पक्का करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि इस मामले में दोषियों को सबसे कड़ी सज़ा मिले। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें भरोसा दिलाया कि परिवार को न्याय दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इस मामले में फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने और उज्ज्वल निकम को स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर नियुक्त करने की उनकी मांग को भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तुरंत मान लिया और कानून और न्याय विभाग के सचिव को इस बारे में निर्देश जारी किए। सीनियर वकील उज्ज्वल निकम ने भी इस मामले में स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर के तौर पर काम करने के लिए अपनी सहमति दे दी है।
फडणवीस ने इस घटना को बेहद चौंकाने वाला बताया और कहा कि इसने समाज को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि पढ़े-लिखे और अच्छे-खासे परिवारों के बच्चों में “बुरी और विनाशकारी सोच” क्यों पनपती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इस मामले को सिर्फ़ एक अपराध के तौर पर न देखें, बल्कि इसे सामाजिक नज़रिए से भी देखें।
क्या हुआ था
 

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रियल एस्टेट कंपनी ‘सक्सेस ग्रुप’ के डायरेक्टर और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, 25 साल के केतन अग्रवाल को 18 जून को — उनकी मंगेतर सिया गोयल के जन्मदिन से एक दिन पहले — लोनावला के पास लोहागढ़ किले की 350 फ़ीट गहरी खाई में धक्का देकर मार डाला गया। यह ट्रेक असल में जन्मदिन के मौके पर घूमने-फिरने के लिए प्लान किया गया था। उनकी 20 साल की मंगेतर सिया गोयल और उसके प्रेमी 22 साल के चेतन चौधरी को 23 जून को गिरफ़्तार किया गया। उन पर हत्या और आपराधिक साज़िश रचने के आरोप में ‘भारतीय न्याय संहिता’ के तहत मामला दर्ज किया गया है और वे 29 जून तक पुलिस कस्टडी में हैं।
 
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