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2 महीने से जेल में बंद Rohit Chandel को नहीं मिली बेल, पुलिस की एक बड़ी गलती बनी वजह?

टीवी सीरियल सैराब (Sairaab) के एक्टर रोहित चंदेल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। रोहित चंदेल बीते 9 जुलाई से जेल में बंद हैं। अभिनेता पर नाबालिग लड़की के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, रोहित ने अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है।

अब इस मामले में नया अपडेट सामने आया है। करीब दो महीने से जेल में बंद रोहित चंदेल की बेल याचिका एक बार फिर खारिज कर दी गई है। बताया जा रहा है कि मामले से जुड़े पुलिस और मेडिकल रिकॉर्ड में कई गलतियां सामने आई हैं।

क्यों खारिज हुई रोहित चंदेल की बेल?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस और मेडिकल रिकॉर्ड में दर्ज जानकारी में कई गड़बड़ियां मिली हैं। पुलिस ने रोहित चंदेल को सैराब के सेट से गिरफ्तार किया था, लेकिन पुलिस डायरी में उनके पेशे को अभिनेता की जगह बिजनेसमैन बताया गया।

इसके अलावा, चार्जशीट में रोहित का धर्म मुस्लिम बताया गया है, जबकि 10 जुलाई के गिरफ्तारी फॉर्म में उन्हें हिंदू राजपूत बताया गया था। रिकॉर्ड में मौजूद इन अलग-अलग जानकारियों को लेकर भी सवाल उठे हैं।

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मेडिकल रिपोर्ट में भी मिलीं गलतियां

पुलिस रिकॉर्ड के अलावा रोहित चंदेल की मेडिकल जांच से जुड़ी रिपोर्ट में भी गलतियां सामने आने की बात कही गई है। गिरफ्तारी के बाद अभिनेता का मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया था। रिपोर्ट में उन्हें शादीशुदा बताया गया, जबकि उपलब्ध जानकारी के मुताबिक रोहित चंदेल की शादी नहीं हुई है। मामले से जुड़े रिकॉर्ड में इस तरह की अलग-अलग जानकारियों को देखते हुए कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।

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रोहित चंदेल के वकील ने क्या कहा?

रोहित चंदेल की वकील स्वीना बेदी सच्चर ने इस मामले में पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज गलत जानकारी को गंभीर बताया है। उनका कहना है कि ऐसे मामलों में किसी व्यक्ति की वैवाहिक स्थिति जैसी जानकारी केवल सामान्य जानकारी नहीं होती, बल्कि इसे पुलिस डायरी में दर्ज किया जाता है और आगे की कानूनी कार्रवाई में इसका इस्तेमाल होता है।

वकील के मुताबिक, रिकॉर्ड में गलत जानकारी का असर उनके मुवक्किल रोहित चंदेल की जमानत याचिका पर पड़ा है। उन्होंने यह भी कहा कि इस पूरे मामले का अभिनेता के काम और उनकी छवि पर असर हुआ है। वकील का कहना है कि जांच एजेंसी की गलती का प्रतिकूल प्रभाव उस व्यक्ति पर नहीं पड़ना चाहिए, जो फिलहाल मामले में विचारण का सामना कर रहा है।

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