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स्वास्थ्यकर्मियों से मारपीट पर नहीं चलेगा रौब! Bombay HC के आदेश पर Corporator Ramesh Mhatre ने किया सरेंडर

डोंबिवली के शास्त्री नगर अस्पताल में मारपीट के मामले में आरोपी शिवसेना कॉर्पोरेटर रमेश म्हात्रे ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद रविवार को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। हाई कोर्ट ने म्हात्रे की ज़मानत रद्द कर दी थी और उन्हें शाम 5 बजे तक सरेंडर करने का निर्देश दिया था। बाद में वे भारी पुलिस सुरक्षा के बीच कल्याण कोर्ट में पेश हुए, जहाँ आगे की कानूनी कार्यवाही चल रही है। इससे पहले शनिवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने मारपीट के मामले में कॉर्पोरेटर की ज़मानत रद्द कर दी थी; उन पर ठाणे के एक सिविक अस्पताल के डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ़ के साथ मारपीट करने का आरोप है। हाई कोर्ट ने म्हात्रे को 19 जुलाई को शाम 5 बजे तक सरेंडर करने का निर्देश दिया और कहा कि मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी।
 

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इस मामले में एक और अहम कदम उठाते हुए पुलिस ने एक और संदिग्ध के खिलाफ कार्रवाई की है। सूत्रों के मुताबिक, मामले की पांचवीं आरोपी साधना करंडे को गिरफ्तार कर लिया गया है। साधना करंडे, प्रियंका उधमले की मां हैं, जिनका शास्त्रीनगर अस्पताल में इलाज चल रहा था; उन्हें भी मारपीट के मामले में आरोपी बनाया गया था। घटना के समय अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज में देखे जाने के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इससे पहले पुलिस ने उन्हें नोटिस जारी किया था लेकिन गिरफ्तार नहीं किया था क्योंकि उनकी बेटी का अस्पताल में इलाज चल रहा था।
हालांकि, बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा मामले पर सख्त रुख अपनाने के बाद, पुलिस ने कल रात करंडे को उनके घर से हिरासत में ले लिया। प्रियंका उधमले को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद, आज करंडे को अदालत में पेश किया जाएगा। हाई कोर्ट के दखल से जांच में तेजी आई है और आने वाले दिनों में आरोपियों के खिलाफ और कार्रवाई की उम्मीद है। इस महीने की शुरुआत में म्हात्रे और उनके साथियों द्वारा सिविक हॉस्पिटल के दो डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ़ के एक सदस्य के साथ मारपीट करने का एक वीडियो सामने आया, जिसकी लोगों ने कड़ी निंदा की और इस पर काफ़ी गुस्सा ज़ाहिर किया। 
 

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उन्होंने स्टाफ़ के साथ तब मारपीट की जब एक परिवार को सलाह दी गई कि वे नवजात शिशु को किसी दूसरे अस्पताल में ले जाएँ। इस घटना के बाद, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने इलाके में क्लीनिक और अस्पताल बंद करने की धमकी दी, जिसके बाद म्हात्रे और पाँच अन्य लोगों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया गया।
 
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