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Bhojshala विवाद: SC आदेश के बाद हिंदू संगठन की मांग, 300 मीटर बाहर हो Namaz

भोज सेवा संस्थान समिति ने शुक्रवार को धार कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें प्रशासन से अनुरोध किया गया कि मध्य प्रदेश में भोजशाला परिसर के 300 मीटर के रेगुलेटेड ज़ोन (नियंत्रित क्षेत्र) के बाहर शुक्रवार की नमाज़ आयोजित करने की व्यवस्था की जाए। मेमोरेंडम सौंपने के बाद, भोजशाला मुक्ति यज्ञ के संयोजक गोपाल शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के तहत भोजशाला परिसर के बाहर खुली जगह पर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है, जो वसंत पंचमी के लिए पहले घोषित व्यवस्था से अलग है।
 

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शर्मा ने ANI को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में साफ़ कहा गया है कि नमाज़ भोजशाला परिसर के बाहर पढ़ी जानी चाहिए। इससे पहले, वसंत पंचमी के आदेश (इस साल जनवरी में) में कोर्ट ने निर्देश दिया था कि नमाज़ परिसर के अंदर ही किसी दूसरी जगह पर पढ़ी जाए। उस समय उन्होंने इस बात पर आपत्ति जताई थी कि कब्रिस्तान में नमाज़ कैसे पढ़ी जा सकती है। अब SC का आदेश कहता है कि नमाज़ भोजशाला परिसर के बाहर किसी खुली जगह पर पढ़ी जानी चाहिए, चाहे वह पास में हो या कुछ दूरी पर।
उन्होंने आगे कहा कि भोजशाला के आस-पास 100 मीटर का संरक्षित क्षेत्र और 300 मीटर का नियंत्रित क्षेत्र है। हम 300 मीटर के दायरे के बाहर कहीं भी नमाज़ अदा किए जाने का स्वागत करते हैं, लेकिन भोजशाला परिसर के भीतर नहीं, ताकि हिंदू पूजा-अर्चना में कोई बाधा न आए। भविष्य में नमाज़ और पूजा-अर्चना से शहर में शांति-व्यवस्था भंग न हो, इसे ध्यान में रखते हुए हमने प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा है। इसमें अनुरोध किया गया है कि ऐसे इंतजाम किए जाएं ताकि दोबारा कोई विवाद न हो और सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे।
 

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वकील श्रीश दुबे ने बताया कि 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई का आदेश शुक्रवार को अपलोड किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह मुस्लिम समुदाय के लिए शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज़ पढ़ने के लिए संरक्षित भोजशाला परिसर के पास या उससे कुछ दूरी पर खुली जगह की व्यवस्था करे।
 
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