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Delhi Firing Case: BJP विधायक Raju Singh को 4 साल की जेल, जश्न की गोली ने ली थी महिला की जान

दिल्ली की एक अदालत ने 2018 में दक्षिण दिल्ली के एक फ़ार्महाउस में जश्न में गोली चलाने के मामले में, जिसमें अर्चना गुप्ता की मौत हो गई थी, बिहार के बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह को चार साल की सज़ा सुनाई है। स्पेशल जज विशाल गोगने की अदालत ने मृतका के पति को ₹25 लाख का मुआवज़ा देने का भी आदेश दिया। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक राजू कुमार सिंह को पिछले महीने उस मामले में दोषी ठहराया गया था, जिसमें 2018 की न्यू ईयर ईव पर खुशी में की गई फायरिंग से 45 साल की एक महिला की मौत हो गई थी। शुक्रवार को उन्होंने दिल्ली की अदालत से जेल की सज़ा न देने की अपील की थी। उन्होंने दलील दी कि उन्होंने यह अपराध “वैज्ञानिक जानकारी की कमी” के कारण किया, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि चलाई गई गोली किस पैराबोलिक रास्ते (parabolic trajectory) से जाएगी।

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ये दलीलें राउज़ एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने के सामने रखी गईं, जो इस मामले में सज़ा की अवधि पर बहस सुन रहे थे। अदालत ने अपना आदेश शनिवार के लिए सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने 6 जून को बिहार के साहेबगंज से बीजेपी के मौजूदा विधायक सिंह को दोषी ठहराया था। यह मामला 2018 में नए साल की पूर्व संध्या पर साउथ दिल्ली के फतेहपुर बेरी में एक फार्महाउस में जश्न के दौरान हवा में गोली चलाने से जुड़ा है। यह गोली अर्चना गुप्ता को लगी थी, जो शिकायतकर्ता विकास गुप्ता की पत्नी थीं और सिंह के भाई की ओर से आयोजित पार्टी में शामिल हुई थीं।

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