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मतदान के अधिकार पर आंच नहीं: मद्रास HC के निर्देश पर EC एक हफ्ते में करेगा सूची का सत्यापन

भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने शुक्रवार को मद्रास उच्च न्यायालय को सूचित किया कि तमिलनाडु की मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) एक सप्ताह के भीतर शुरू हो जाएगा। यह दलील मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति जी अरुल मुरुगन की पीठ के समक्ष दी गई। अदालत पूर्व अन्नाद्रमुक विधायक बी सत्यनारायणन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने टी नगर निर्वाचन क्षेत्र के 229 मतदान केंद्रों का पूर्ण और पारदर्शी पुनर्सत्यापन करने की मांग की थी। 

चुनाव आयोग के स्थायी पार्षद निरंजन राजगोपाल ने अदालत को बताया कि विशेष जांच दल (SIR) याचिकाकर्ता की चिंताओं का समाधान करेगा। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, पीठ ने इस दलील पर गौर किया और मामले की सुनवाई एक हफ्ते के लिए स्थगित कर दी। टी नगर से 2021 का विधानसभा चुनाव लड़ने वाले सत्यनारायणन ने मतदाता सूची के रखरखाव में व्यवस्थित विफलताओं का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि वास्तविक मतदाताओं के बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने के कारण वह 2021 का चुनाव 137 वोटों से हार गए। उन्होंने कहा कि 100 बूथों के घर-घर जाकर किए गए सत्यापन में डुप्लिकेट प्रविष्टियाँ, अनिवासी मतदाताओं के नाम शामिल होने और मृत मतदाताओं का पता चला। चुनाव आयोग को ये रिपोर्ट सौंपने के बावजूद, कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बीएलओ ने बिना वास्तविक क्षेत्र भ्रमण के रिपोर्ट तैयार कर लीं, जिससे सत्यापन प्रक्रिया प्रभावित हुई।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि चुनाव आयोग की निष्क्रियता जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत मतदान के अधिकार का उल्लंघन है। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि वह चुनाव आयोग को गलत प्रविष्टियों और हटाए गए नामों को ठीक करने के लिए गहन पुन: सत्यापन करने का निर्देश दे, और चेतावनी दी कि लापरवाही चुनावी अखंडता और जनता के विश्वास को खतरे में डालेगी।

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