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Peshawar High Court ने पूर्व सीएम Sohail Afridi की स्थिति पर मांगी 10 दिन में रिपोर्ट

पाकिस्तान के एक उच्च न्यायालय ने खैबर पख्तूनख्वा के पूर्व मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी को कथित तौर पर अवैध हिरासत में रखे जाने का आरोप लगाने वाली एक याचिका पर बुधवार को प्रांतीय पुलिस प्रमुख और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों से उनके ठिकाने और कानूनी स्थिति के बारे में 10 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के अफरीदी और कई अन्य नेताओं को 11 अक्टूबर को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति के कारण आपात स्थिति लागू किए जाने के तुरंत बाद हिरासत में ले लिया गया था। पेशावर उच्च न्यायालय ने एक लिखित आदेश में पुलिस महानिरीक्षक, राजधानी शहर के पुलिस अधिकारी, मुख्य सचिव और गृह सचिव को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि क्या अफरीदी को गिरफ्तार किया गया है या उन्हें किसी आपराधिक मामले में नामजद किया गया है।

अदालत ने उन्हें 10 दिन के भीतर अफरीदी के ठिकाने और उनकी कानूनी स्थिति के बारे में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए तीन नवंबर की तारीख तय की। यह याचिका अफरीदी के भाई मुहम्मद आमिर ने दायर की थी।

उन्होंने अफरीदी को बरामद किए जाने का अनुरोध करते हुए दावा किया कि पूर्व मुख्यमंत्री को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है। याचिका के अनुसार, पेशावर के राजधानी शहर पुलिस अधिकारी (सीसीपीओ) की मौजूदगी में हथियारबंद और नकाबपोश लोगों ने अफरीदी का कथित तौर पर अपहरण कर लिया था।

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