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शिक्षा विभाग को खत्म करने के प्लान को SC से ‘ग्रीन सिग्नल’, ट्रंप के 1400 कर्मियों की छंटनी का रास्ता साफ

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को शिक्षा विभाग को खत्म करने की योजना को पुनः पटरी पर लाने की अनुमति दे दी है – तथा लगभग 1,400 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की अनुमति दे दी है। तीन उदार न्यायाधीशों की असहमति के कारण, सर्वोच्च न्यायालय ने बोस्टन में अमेरिकी जिला न्यायाधीश म्योंग जौन के आदेश पर रोक लगा दी है, जिन्होंने छंटनी को रद्द करने और व्यापक योजना पर सवाल उठाने के लिए प्रारंभिक निषेधाज्ञा जारी की थी।  

जौन ने लिखा कि छंटनी से विभाग संभवतः कमज़ोर हो जाएगा। एक संघीय अपील अदालत ने प्रशासन की अपील के दौरान आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय की इस कार्रवाई से प्रशासन को विभाग को बंद करने का काम फिर से शुरू करने में मदद मिलेगी, जो ट्रम्प के सबसे बड़े चुनावी वादों में से एक है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में ट्रम्प ने कहा कि उच्च न्यायालय ने देश भर के अभिभावकों और छात्रों को एक बड़ी जीत दिलाई है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से उनके प्रशासन को विभाग के कई कार्यों को वापस राज्यों को सौंपने की बेहद महत्वपूर्ण प्रक्रिया शुरू करने में मदद मिलेगी। 

एक संघीय अपीलीय अदालत ने भी प्रशासन की अपील पर इस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब उच्चतम न्यायालय के फैसले से ट्रंप प्रशासन को विभाग को समाप्त करने की प्रक्रिया फिर से शुरू करने की अनुमति मिल गई है, जो ट्रंप के सबसे बड़े चुनावी वादों में से एक है। ट्रंप ने सोमवार रात अपने सोशल मीडिया मंच पर पोस्ट कर कहा कि उच्चतम न्यायालय ने ‘‘देशभर के अभिभावकों और विद्यार्थियों को एक बड़ी जीत दिलाई है। 

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