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पीएम-सीएम हटाने वाले बिल पर संसद में बवाल, संयुक्त समिति को भेजा गया

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बुधवार को लोकसभा में पेश किए जाने के बाद, ‘संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक, 2025; केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025’ को संसद की संयुक्त समिति को भेज दिया गया। लोकसभा की कार्यवाही शाम 5 बजे तक स्थगित होने से पहले, अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों के व्यवहार पर आपत्ति जताई। अध्यक्ष ने कहा कि सदस्यों को सदन की गरिमा को कम नहीं करना चाहिए। अध्यक्ष ने आगे कहा कि लोग देख रहे हैं। विपक्षी सदस्यों ने पहले तीन विधेयकों को पेश किए जाने पर आपत्ति जताई थी।
 

विधेयक को सदनों की एक संयुक्त समिति को भेज दिया गया, जिसमें इस सदन के 21 सदस्य शामिल हैं जिन्हें लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा और 10 राज्यसभा सदस्य हैं जिन्हें उपसभापति द्वारा नामित किया जाएगा। इससे पहले, दिन में विपक्षी सांसदों ने लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर तीन विधेयकों की प्रतियां फाड़कर फेंकी थीं। इन विधेयकों में भ्रष्टाचार या गंभीर अपराधों के आरोपों का सामना कर रहे और लगातार 30 दिनों से हिरासत में लिए गए प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्रियों को हटाने का प्रावधान है।
 

शाह ने भारत के संविधान में और संशोधन करने के लिए संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक, 2025 और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025 के अलावा जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में संशोधन करने वाला विधेयक भी पेश किया। उन्होंने इन विधेयकों को संसद की एक संयुक्त समिति को भेजने का भी प्रस्ताव रखा। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2025, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 54 में संशोधन करने का प्रयास करता है ताकि गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तारी या हिरासत में लिए जाने की स्थिति में मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान किया जा सके।

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