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पिता के निधन पर Baramulla MP इंजीनियर राशिद को मिली अंतरिम Bail, Delhi High Court का आदेश

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को बारामूला सांसद अब्दुल राशिद शेख को उनके पिता के निधन के आधार पर 2 जून तक अंतरिम जमानत दे दी। उनके पिता का निधन 17 और 18 मई की दरमियानी रात को दिल्ली के एम्स अस्पताल में हुआ था। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और मधु जैन की खंडपीठ ने अदालत में दायर एक तत्काल याचिका पर सुनवाई के बाद सांसद को अंतरिम जमानत दी। इससे पहले, उन्हें अस्पताल में अपने पिता से मिलने के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी। वकील विख्यात ओबेरॉय ने याचिका की तत्काल सुनवाई के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष मामला उठाया था।

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उन्होंने अपीलकर्ता को अंतिम संस्कार करने, प्रथागत रीति-रिवाज निभाने और अन्य आवश्यक समारोह संपन्न करने के लिए अंतरिम जमानत की प्रार्थना की। 18 मई को खंडपीठ ने आदेश दिया, अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई की और अभिलेखों का अवलोकन किया। तदनुसार, अपीलकर्ता के पिता के निधन के कारण, अपीलकर्ता को 2 जून, 2026 तक अंतरिम जमानत दी जाती है। उच्च न्यायालय ने राहत प्रदान करते हुए कुछ शर्तें लगाईं। न्यायालय ने निर्देश दिया कि अंतरिम जमानत की पूरी अवधि के दौरान राशिद के साथ कम से कम दो सादे कपड़ों में पुलिस अधिकारी रहेंगे। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि वे संबंधित जेल से यात्रा शुरू करने से लेकर श्रीनगर से लौटने तक उनके साथ रहेंगे। जेल अधीक्षक अपीलकर्ता के साथ जाने वाले पुलिस अधिकारियों को नामित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

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अदालत ने अंतरिम जमानत अवधि के दौरान उनके रहने की सीमा जम्मू और कश्मीर में केवल दो निर्दिष्ट पतों तक सीमित कर दी है। इससे पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय ने बारामूला सांसद अब्दुल राशिद शेख को एम्स में अपने पिता से मिलने की अनुमति दी थी। उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि उसे उसी शाम तिहाड़ जेल से एम्स ले जाया जाए और फिर वापस तिहाड़ जेल लाया जाए। राशिद इंजीनियर एनआईए द्वारा दर्ज आतंकी वित्तपोषण मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। अधिवक्ता विख्यात ओबेरॉय और निशिता गुप्ता राशिद इंजीनियर की ओर से पेश हुए। 17 अप्रैल को हुई पिछली सुनवाई में बचाव पक्ष ने अदालत को बताया था कि राशिद के पिता गंभीर रूप से बीमार हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। उन्होंने मानवीय आधार पर एक महीने की अंतरिम जमानत की मांग की थी। दूसरी ओर, विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) गौतम खजांची ने विभिन्न आधारों पर अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया था। हालांकि, यह सुझाव दिया गया कि उन्हें अपने पिता से मिलने के लिए पैरोल दी जा सकती है।

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