दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित सभी मामलों में आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया और कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से आपूर्ति में कोई देरी नहीं की गई थी। उच्च न्यायालय का यह फैसला राजधानी की राउज एवेन्यू अदालत द्वारा सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ाए जाने के एक दिन बाद आया है।
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