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हैदराबाद में महिला सह-प्रशिक्षु का यौन उत्पीड़न करने के आरोपी प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

हैदराबाद, 29 जुलाई हैदराबाद स्थित पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में एक महिला सह-प्रशिक्षु का यौन उत्पीड़न करने के आरोपी प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के रहने वाले एम उदय कृष्णा रेड्डी (33) को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया। यहां सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एसवीपीएनपीए) में महिला प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी का ‘‘पीछा करने और यौन उत्पीड़न’’ करने के आरोप में रेड्डी के खिलाफ 18 जुलाई को मामला दर्ज किया गया था।

हैदराबाद पुलिस की एक विज्ञप्ति के अनुसार, आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। इस संबंध में पुलिस ने मंगलवार को आरोपी से पूछताछ की थी। रेड्डी पहले पुलिस कॉन्स्टेबल के तौर पर काम करता था और बाद में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की परीक्षा पास करके 2025 में वह आईपीएस अधिकारी बना।

वह दिसंबर 2025 से एसपीपीएनपीए में प्रशिक्षण ले रहा था। आरोपी की मुलाकात पीड़ित महिला प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी से 2025 के अंत में सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी। मामला दर्ज होने के बाद, आरोपी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा था कि शिकायत और अफवाहें ‘‘निराधार’’ हैं।

तीस वर्षीय महिला प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी ने पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत में साथी प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी पर आरोप लगाया है कि वह 23 जून से एक ‘इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप’ के जरिये उसे आपत्तिजनक संदेश भेजकर परेशान कर रहा था, साथ ही अकादमी के अंदर उसके दोस्तों के सामने आपत्तिजनक टिप्पणियां भी कर रहा था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उस पर एक अन्य प्रशिक्षु के साथ शारीरिक संबंध होने का झूठा आरोप लगाया और इस कथित संबंध को स्वीकार करने का दबाव बनाया, साथ ही उसके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि नौ जुलाई को आरोपी ने उसे गलत तरीके से रोका, जबरदस्ती अपने कमरे में ले गया, बाल पकड़े, गला घोंटने की कोशिश की और गर्दन पर चाकू रखकर अपने कमरे से बाहर नहीं जाने दिया।

उसने आरोपी पर जानकारी या सहमति के बिना उसका एक निजी वीडियो रिकॉर्ड करने और ब्लैकमेल करने के इरादे से उसके पति को भेजने का भी आरोप लगाया। पुलिस ने बताया कि शिकायत के आधार पर शनिवार को अट्टापुर थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।

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