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Hate Speech Case: Mallikarjun Kharge की बढ़ी मुश्किलें, Court ने मांगा भाषण का वीडियो सबूत

राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने शिकायतकर्ता (रिविजनिस्ट) से उन न्यूज़ वीडियो क्लिप के लिंक जमा करने को कहा, जिनमें अप्रैल 2023 में कर्नाटक में एक चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भाषण है। कोर्ट एक रिविज़न याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें खड़गे के कथित आपत्तिजनक भाषण के खिलाफ शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया गया था और उसे खारिज कर दिया गया था। इस रिविज़न याचिका में तीस हज़ारी कोर्ट द्वारा 11 नवंबर, 2025 को पारित आदेश को रद्द करने की मांग की गई है। स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने शिकायतकर्ता के वकील रविंदर गुप्ता को वीडियो लिंक जमा करने का निर्देश दिया और कहा कि वह खुद वह भाषण देखना चाहते हैं। मामले को स्पष्टीकरण के लिए 6 अगस्त को सूचीबद्ध किया गया है।

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रिविज़न याचिकाकर्ता की ओर से वकील गगन गांधी पेश हुए और उन्होंने जवाबी दलीलें दीं। यह मामला अप्रैल 2023 में कर्नाटक के नरेगल में एक चुनावी रैली के दौरान खड़गे द्वारा दिए गए कथित हेट स्पीच (नफ़रत फैलाने वाले भाषण) से जुड़ा है। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पहले FIR दर्ज करने का आदेश देने से इनकार कर दिया था और बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े वकील रविंदर गुप्ता की शिकायत को खारिज कर दिया था। 2 अप्रैल को खड़गे ने रिविज़न कोर्ट के सामने अपना जवाब दाखिल किया, जिसमें उन्होंने सभी आरोपों से इनकार किया और रिविज़न याचिका पर सुनवाई करने के स्पेशल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया। जवाब में कहा गया कि हालांकि स्पेशल कोर्ट के पास MP और MLA से जुड़े मामलों की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र है, लेकिन उनके पास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (JMFC) द्वारा पारित आदेशों पर रिविज़न का अधिकार क्षेत्र नहीं है।

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जवाब में कहा गया, “इसलिए, मौजूदा रिविज़न याचिका BNSS, 2023 की धारा 438 (CrPC की धारा 397) के तहत सुनवाई योग्य नहीं है। खड़गे ने समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोपों से भी इनकार किया और तर्क दिया कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153A, 153B, 295A, 499, 120B और 34 के तहत कोई अपराध नहीं बनता है। जवाब में आगे कहा गया कि चुनौती दिया गया आदेश 9 दिसंबर, 2024 के उस आदेश की समीक्षा या वापसी नहीं है, जिसके माध्यम से जेएमएफसी ने एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया था। जवाब में कहा गया, “इसके बजाय, यह शिकायत और सीआरपीसी की धारा 200 के तहत दर्ज बयान पर विचार करने के बाद पारित किया गया था।” इसमें यह भी कहा गया कि पुनरीक्षण याचिका में कोई दम नहीं है और इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। 29 जनवरी, 2026 को राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने शिकायत खारिज किए जाने के खिलाफ दायर पुनरीक्षण याचिका पर खरगे को नोटिस जारी किया। 11 नवंबर, 2025 को तीस हजारी कोर्ट ने आपराधिक शिकायत को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि घृणास्पद भाषण का कोई अपराध नहीं बनता है क्योंकि भाषण किसी समुदाय या धर्म के बजाय राजनीतिक और वैचारिक सिद्धांतों पर लक्षित था। इससे पहले, 9 दिसंबर, 2024 को भी अदालत ने खरगे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया था।

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