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9 मई हिंसा मामलों में इमरान खान व बुशरा बीबी को राहत, कोर्ट ने जमानत अवधि बढ़ाई

पीटीआई संस्थापक इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की 9 मई की हिंसा से जुड़े मामलों और अन्य कई मामलों में अंतरिम जमानत बढ़ा दी। अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से या वीडियो लिंक के माध्यम से उपस्थित होने का निर्देश दिया।
यह आदेश अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुहम्मद अफजल माजोका ने पारित किया, जिन्होंने जमानत की अग्रिम याचिकाओं पर सुनवाई की। इमरान खान और बुशरा बीबी की ओर से अधिवक्ता शम्सा कयानी पेश हुईं।

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हालांकि, डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति के कारण अदालत जमानत आवेदनों पर बहस नहीं कर सकी। इमरान खान की गैरमौजूदगी को देखते हुए, अदालत ने अंतरिम जमानत बढ़ा दी और कार्यवाही 27 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी। डॉन अखबार के अनुसार, अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख पर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
पीटीआई संस्थापक के खिलाफ कई कानूनी मामले दर्ज होने के बीच जमानत की अवधि बढ़ाई गई है। 9 मई की हिंसा से संबंधित मामलों के अलावा, इमरान खान के खिलाफ हत्या के प्रयास और फर्जी रसीदें जमा करने के आरोप सहित कई अन्य मामले भी दर्ज हैं।

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डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना उपहारों से संबंधित फर्जी रसीदें जमा करने का एक अलग मामला भी दर्ज किया गया है। इसी बीच, एक संबंधित घटनाक्रम में, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश चौधरी अमीर जिया ने बुशरा बीबी की अग्रिम जमानत याचिका पर उनकी अंतरिम जमानत बढ़ा दी और मामले की सुनवाई 27 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी। उनके खिलाफ रमना पुलिस स्टेशन में शांतिपूर्ण सभा एवं सार्वजनिक व्यवस्था अधिनियम और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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