अभिनेता नागार्जुन अक्किनेनी के कन्वेंशन सेंटर – एन-कन्वेंशन – को हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट्स मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन एजेंसी (HYDRA) ने शनिवार सुबह 24 अगस्त को ढहा दिया। अभिनेता ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक बयान में इस ध्वस्तीकरण को ‘गैरकानूनी’ बताया और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने इस पर रोक लगाने का आदेश दिया।
नागार्जुन ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया
नागार्जुन की टीम के अनुसार, तेलंगाना हाई कोर्ट ने एन-कन्वेंशन के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने का आदेश दिया है। उनकी टीम द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, “हाई कोर्ट ने नागार्जुन, एन-कन्वेंशन के स्वामित्व वाली संरचनाओं के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने का आदेश दिया। अभिनेता ने स्थगन आदेश के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उन्हें यह आदेश दिया गया। न्यायमूर्ति टी विनोद कुमार ने जांच की। हाई कोर्ट ने ध्वस्तीकरण रोकने के लिए अंतरिम आदेश जारी किया है।”
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ध्वस्तीकरण की खबर फैलने के बाद, अभिनेता ने इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, “एन कन्वेंशन के संबंध में अवैध तरीके से की गई तोड़फोड़ से दुखी हूं, जो मौजूदा स्थगन आदेशों और न्यायालय के मामलों के विपरीत है।” उन्होंने साझा किया कि उन्होंने अपनी ‘प्रतिष्ठा’ की रक्षा के लिए एक बयान जारी करना ‘उचित’ समझा और यह स्पष्ट किया कि उन्होंने कानूनों का उल्लंघन नहीं किया है।
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उन्होंने यह भी कहा कि कन्वेंशन सेंटर ‘पट्टा भूमि’ पर है और इसके पास के तालाब पर किसी ने अतिक्रमण नहीं किया है। “निजी भूमि के अंदर निर्मित इमारत के संबंध में, तोड़फोड़ के लिए पहले दिए गए किसी भी अवैध नोटिस के खिलाफ स्थगन आदेश दिया गया है। आज स्पष्ट रूप से, गलत सूचना के आधार पर तोड़फोड़ गलत तरीके से की गई थी,” उन्होंने कहा।
नागार्जुन ने यह भी दावा किया कि तोड़फोड़ से पहले ‘कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था’। उन्होंने लिखा, “एक कानून का पालन करने वाले नागरिक के रूप में, अगर जिस न्यायालय में मामला लंबित है, उसने मेरे खिलाफ फैसला दिया होता, तो मैं खुद ही तोड़फोड़ कर देता।”
क्या हुआ
एन-कन्वेंशन का प्रबंधन एन3 एंटरप्राइजेज द्वारा किया जाता है और इसका स्वामित्व नागार्जुन और नल्ला प्रीथम के पास है। द हिंदू के अनुसार, हाइड्रा ने शनिवार को सुबह 11 बजे तक संरचना का अधिकांश हिस्सा ढहा दिया। अधिकारियों ने इसका कारण टुम्मिडिकुंटा झील के फुल टैंक लेवल के भीतर संरचना का स्थान बताया। अधिकारियों के अनुसार, इसके कारण 100-फीट रोड, अयप्पा कॉलोनी और अन्य क्षेत्रों में बार-बार बाढ़ आ रही है। एन-कन्वेंशन सेंटर में 27,000 वर्ग फीट का एक मुख्य हॉल था जिसमें 3000 लोग बैठ सकते थे और 26,000 वर्ग फीट का एक खुला स्थान था जिसे बरगद कहा जाता था।
Pained by the unlawful manner of demolition carried out in respect of N Convention, contrary to existing stay orders and Court cases. I thought it fit to issue this statement to place on record certain facts for protecting my reputation and to indicate that we have not done any…
— Nagarjuna Akkineni (@iamnagarjuna) August 24, 2024