🌍 बलिया। जिले में जीआईएस आधारित पुनरीक्षित बलिया महायोजना–2031 के अंतर्गत पार्क जोन (हरित बेल्ट), ददरी मेला क्षेत्र तथा बाढ़ क्षेत्र में किसी भी प्रकार की आवासीय गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित हैं। नगर मजिस्ट्रेट आसाराम वर्मा ने कहा कि इसके बावजूद यह देखने में आ रहा है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा इन प्रतिबंधित क्षेत्रों में अवैध रूप से प्लाटिंग कर भूखंड बेचे जा रहे हैं तथा मकान निर्माण कराया जा रहा है।
🏗️ नगर मजिस्ट्रेट आसाराम वर्मा ने इस बारे में बताया कि प्रशासन ने आम जनमानस को आगाह करते हुए स्पष्टीकरण किया है कि यदि कोई व्यक्ति इन प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्लाटिंग या भवन निर्माण करता पाया गया, तो उसके विरुद्ध आरबीओ एक्ट की धारा-10 के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अवैध रूप से बनाए गए मकानों एवं निर्माणों को ध्वस्तिकरण की कार्रवाई के तहत गिराया जाएगा।
🛑 नगर प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे महायोजना-2031 के नियमों का पालन करें और अवैध प्लाटिंग या निर्माण से बचें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई का सामना न करना पड़े।
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